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ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, वाराणसी कोर्ट ने पूजा करने की इजाजत दी

DESK: वाराणसी के ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है। वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी तहखाने में पूजापाठ की इजाजत हिंदू पक्ष को दे दी है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से व्य

ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, वाराणसी कोर्ट ने पूजा करने की इजाजत दी
Mukesh Srivastava
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DESK: वाराणसी के ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है। वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी तहखाने में पूजापाठ की इजाजत हिंदू पक्ष को दे दी है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। हिंदू पक्ष की अपील को स्वीकार करते हुए जिला अदालत ने ज्ञानवापी तहखाने में पूजापाठ की इजाजत दे दी।


कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। अदालत ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग में 7 दिन के अंदर पूजापाठ की व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। ये तहखाना मस्जिद के नीचे है। कोर्ट के आदेश के बाद अब यहां नियमित रूप से पूजा अर्चना होगी। पूजा अर्चना का जिम्मा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड को दी गई है। हिंदू पक्ष ने करीब 31 साल बाद न्याय मिलने का दावा किया है।


हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाजत मिल गई है। व्यास परिवार अब तहखाने में पूजा पाठ करेगा। सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ करता था लेकिन 1993 के बाद तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर तहखाने में पूजा बंद हो गई थी। 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कब्जे में लिया था। एएसआई सर्वे कार्रवाई के दौरान तहखाने की साफ-सफाई हुई थी।


व्यास तहखाना में पूजा पाठ करने के अधिकार देने की मांग वाली शैलेंद्र कुमार पाठक की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के बाद जिला जज ने आदेश को सुरक्षित रखा था, जिसे बुधवार को सुनाया गया। मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने जिला कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।

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Mukesh Srivastava

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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