GRAP-2 implemented in Delhi: नई दिल्ली – दिवाली से पहले राजधानी दिल्ली की हवा बेहद खराब हो गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक तेजी से गिरने के बाद सरकार ने GRAP-2 (Graded Response Action Plan) लागू कर दिया है, जिसके तहत कई कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं।
केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अनुसार, 19 अक्टूबर को दिल्ली में औसतन AQI 296 दर्ज किया गया। इसके बाद हुई समीक्षा बैठक में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में GRAP-2 के नियमों को लागू करने का फैसला लिया गया।
GRAP-2 के अंतर्गत कई तरह पाबंदियां लगाई गई हैं। सभी एजेंसियों को सड़कों की नियमित सफाई के निर्देश दिए गए हैं। अधिक धूल वाले इलाकों में स्मॉग गन लगाने का आदेश दिया गया है ताकि धूल पर नियंत्रण पाया जा सके। घरेलू डीजल जनरेटरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल आपात स्थिति या बिजली न होने पर ही फैक्ट्रियां जनरेटर का इस्तेमाल कर सकेंगी।
ट्रैफिक जाम न लगे इसके लिए विशेष टीमें लगाई जाएंगी। सरकारें पार्किंग शुल्क बढ़ाने पर विचार कर रही हैं, जिससे लोग निजी वाहनों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को अपने गार्डों को हीटर देने का निर्देश दिया गया है, जिससे वे ठंड में लकड़ी जलाकर धुआं न करें।
कोयले या लकड़ी से जलने वाले तंदूर या अन्य उपकरणों का उपयोग रेस्टोरेंट में प्रतिबंधित किया गया है। निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्यों में धूल नियंत्रण मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए प्रतिदिन सरकारी निरीक्षण दल जांच करेंगे।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों, बच्चों और श्वसन रोगियों को सुबह-शाम बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। सभी लोगों को घर से निकलते समय मास्क पहनने की हिदायत दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि दीपावली के दौरान प्रदूषण का स्तर और भी बढ़ सकता है।




