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अतीक और अशरफ समेत सभी 10 आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण केस में सुनाया फैसला

DESK: लगभग 17 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दिवंगत उमेश पाल के अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, प्रयागराज कोर्ट ने दोषी करार दिया है. जिसके बाद 17 साल के बाद उमेश पाल के परिवार को इंसाफ मिल

अतीक और अशरफ समेत सभी 10 आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण केस में सुनाया फैसला
Aprajita  ShilaAprajita Shila|
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DESK: लगभग 17 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दिवंगत उमेश पाल के अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, प्रयागराज कोर्ट ने दोषी करार दिया है.  जिसके बाद 17 साल के बाद उमेश पाल के परिवार को इंसाफ मिला. साथ ही अतीक अहमद के भाई को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया है. और 10 आरोपी को भी दोषी ठहराया है.  बता दें इस मामले में कुल 11 आरोपी थे. जिसमें से 1 की मौत हो गई है.


आपको बता दें ये पूरा मामला क्या है? अतीक अहमद पर आरोप है कि 2006 में बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल का उसने अपहरण करवाया था. इस मामले में आज यानी 28 मार्च को अतीक को प्रयागराज की एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा. इस मामले में कोर्ट ने आज अतीक और इस कारोबार से जुड़े लोगों को सजा सुना सकती है.


मालूम हो कि बीते महीने इस मामले में गवाह रहे उमेश पाल को अतीक के बेटे असद और उसके अन्य साथियों ने बम से हमला करके मार दिया था. जिसके बाद से पुलिस असद और उसके साथियों की तलाश कर रही है. 

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Aprajita Shila

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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