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सस्पेंड IAS अधिकारी पूजा सिंघल की याचिका पर सुनवाई, ED कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

RANCHI: मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसी निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल आज ईडी की कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुईं। खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले के मामले में पूजा सिंघल की तरफ से दायर डिस्चार

सस्पेंड IAS अधिकारी पूजा सिंघल की याचिका पर सुनवाई, ED कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
Mukesh Srivastava
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RANCHI: मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसी निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल आज ईडी की कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुईं। खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले के मामले में पूजा सिंघल की तरफ से दायर डिस्चार्ज पिटीशन पर आज दोनों तरफ से बहस पूरी होने के बाद जस्टिस प्रभात शर्मा की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।


निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल के वकील विश्वजीत मुखर्जी और विक्रांत सिन्हा ने उनका पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा। वहीं अधिवक्ता आतिश कुमार ने ईडी की तरफ से बहस की। दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पूजा सिंघल की डिस्चार्ज याचिका पर क्या फैसला आता है, यह महत्वपूर्ण होगा।


बता दें कि खूंटी में करोड़ों रुपये के मनरेगा घोटाला मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की ओर से डिस्चार्ज पीटीशन फाइल किया गया है। ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल किया है उसमें यह बताया गया है कि IAS पूजा सिंघल ने मनरेगा घोटाला कर करोड़ों रुपए की संपति अर्जित किया और घोटाले के ज़रिये अर्जित पैसों को कई जगह निवेश किया।निलंबित आईएएस पूजा सिंघल अभी प्रोविजनल बेल पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ उन्हें दो महीने की बेल दी है। 

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Mukesh Srivastava

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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