ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News :हाई कोर्ट ने बीपीएससी और सरकार से शिक्षक बहाली में ईडब्ल्यूएस आरक्षण घटाने पर जवाब तलब किया Train news: नमो भारत ट्रेन का रूट-शेड्यूल और किराया तय, एक क्लिक में जानिए सबकुछ Patna Pakistani nationals: पटना में 27 पाकिस्तानी नागरिकों को लौटना होगा, वीजा रद्द कर कार्रवाई शुरू Chanakya Niti: ये 6 दुख तोड़ देते हैं इंसान को अंदर से, क्या आप भी इनसे गुजर रहे हैं? Bihar News : मिड डे मील में सांप मिलने से बबाल, मोकामा के स्कूल में 100 बच्चे बीमार; पढ़िए पूरी खबर Bihar News: बिहार में फिर शर्मसार हुई शिक्षा व्यवस्था, मुंगेर में वरीय शिक्षक द्वारा बच्चों से कार धुलवाने का वीडियो वायरल Bihar weather update: बिहार में इस दिन से बदलेगा मौसम का मियाज, 7 जिलों में मिलेगी गर्मी से राहत जेब में फटा iPhone-13, गंभीर रूप से झुलसा युवक, Apple की सुरक्षा पर उठे सवाल मोतिहारी में युवक की चाकू मारकर हत्या, परिजनों में मचा कोहराम, SIT का गठन RCBvsRR: “जागो, विपक्षी टीम के गेंदबाजों को कूटो और सो जाओ”, इस सीजन कोहली के पांचवे अर्धशतक के बाद सामने आई फैंस की प्रतिक्रियाएं

Patna High Court Decision: पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार पर 46 लाख का जुर्माना लगाया, इस मामले में HC ने सुनाया फैसला

पटना हाईकोर्ट ने एक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए बिहार की डबल इंजन सरकार पर करीब 46 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

Patna High Court Decision

02-Jan-2025 05:59 PM

By FIRST BIHAR

Patna High Court Decision: पटना हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाते हुए बिहार की डबल इंजन सरकार के ऊपर 46 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा है कि पुलिस और कुछ कर्मियों की मनमानी के कारण भारी नुकसान हुआ है।


दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार के कुछ कर्मचारियों द्वारा 60 हजार लीटर इथेनॉल के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने पाया कि पुलिस और कुछ कर्मचारियों ने अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग करते हुए राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया है।


यह मामला राउल निर्माण प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया था। कंपनी ने आरोप लगाया था कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से खरीदा गया 60 हजार लीटर इथेनॉल, जिसे मोतिहारी ले जाया जाना था, को पुलिस ने जब्त कर लिया और नष्ट कर दिया गया।


हाईकोर्ट के जस्टिस पीबी बजंथरी और जस्टिस शशि भूषण प्रसाद सिंह की खंडपीठ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को 45,44,800 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, कंपनी को हुए मानसिक पीड़ा और परेशानी के लिए एक लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया है।