ब्रेकिंग
छपरा पंचायत भवन में महिला कर्मी का पंखे से लटका मिला शव, हत्या या आत्महत्या की गुत्थी में उलझा मामलाबिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2026: स्क्रूटिनी और विशेष परीक्षा के लिए छात्रों को मौका, इस दिन से करें आवेदनमृत समझकर किया दाह संस्कार: जिंदा लौटा अमर चौहान, किशनगंज में रेल पुलिस की कार्यशैली पर सवालवैशाली की सबरीन परवीन बनीं बिहार टॉपर, मैट्रिक में 98.4% अंक के साथ रचा इतिहासफिर बदलने वाला है बिहार का मौसम, IMD ने जारी किया अलर्ट; कई जिलों में तेज हवा और बारिश की संभावनाछपरा पंचायत भवन में महिला कर्मी का पंखे से लटका मिला शव, हत्या या आत्महत्या की गुत्थी में उलझा मामलाबिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2026: स्क्रूटिनी और विशेष परीक्षा के लिए छात्रों को मौका, इस दिन से करें आवेदनमृत समझकर किया दाह संस्कार: जिंदा लौटा अमर चौहान, किशनगंज में रेल पुलिस की कार्यशैली पर सवालवैशाली की सबरीन परवीन बनीं बिहार टॉपर, मैट्रिक में 98.4% अंक के साथ रचा इतिहासफिर बदलने वाला है बिहार का मौसम, IMD ने जारी किया अलर्ट; कई जिलों में तेज हवा और बारिश की संभावना

बाइक-कार खरीदना हो तो अभी ही खरीद लें, 1 सितंबर से बढ़ जाएंगी कीमतें

PATNA : अगर आप इन दिनों नई बाइक या कार खरीदने की सोच रहे हैं तो देर न करें. 31 अगस्त तक अपनी पसंदीदा कार या बाइक खरीद लें अन्यथा आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी. 1 सितंबर से कार

बाइक-कार खरीदना हो तो अभी ही खरीद लें, 1 सितंबर से बढ़ जाएंगी कीमतें
First Bihar
|
|AMP
विज्ञापन — Rectangle

PATNA : अगर आप इन दिनों नई बाइक या कार खरीदने की सोच रहे हैं तो देर न करें. 31 अगस्त तक अपनी पसंदीदा कार या बाइक खरीद लें अन्यथा आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी. 1 सितंबर से कार या बाइक के लिए बीमा की पाॅलिसी में बदलाव अर्थात नई दरें लागू हो जाएंगी. इस वजह से आपको डाउन पेमेंट के रुप में ज्यादा रकम अदा करनी होगी. 


नए नियमों के अनुसार नई बाइक या कार की बिक्री पर ड्राइवर, यात्रियों और गाड़ी मालिक को कवर करने के अलावा गाड़ी का आॅन डैमेज 5 साल की समय सीमा के लिए कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस यानी संपूर्ण बीमा के नियम को अनिवार्य कर दिया गया है. अब बीमा ड्राइवर, गाड़ी मालिक और गाड़ी पर सवार यात्रियों के लिए कवर 1 साल की जगह 5 साल के लिए जोड़ा जाएगा. 


बीमा सलाहकारों की मानें तो इस नए नियम के लागू हो जाने की वजह से नई कार अथवा नई बाइक खरीदने के लिए डाउन पेमेंट अधिक करना होगा. इस वजह से बाइक और कार खरीद में आपको ज्यादा रकम चुकानी होगी. इस नए नियम के तहत नई कार या बाइक पर 5 साल के लिए बीमा का खर्च एक ही बार ले लिया जाएगा.


अभी के नियमों के मुताबिक नई गाड़ी पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कार के लिए 3 साल और बाइक के लिए 2 साल जरुरी होता है लेकिन अब नई गाड़ियों की खरीद पर 05 साल तक का संपूर्ण बीमा जरुरी होगा.

इस खबर के बारे में

रिपोर्टर / लेखक

First Bihar

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

विज्ञापन

संबंधित खबरें