Bihar School News: बिहार में शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के उल्लंघन के मामले में राज्य सरकार ने 3,672 निजी विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। इन स्कूलों ने शिक्षा विभाग के पोर्टल पर नामांकन क्षमता और आधारभूत संरचना का विवरण अपलोड नहीं किया था।
शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इन विद्यालयों की जांच करने और स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेन्द्र ने बताया कि पोर्टल पर 2,832 निजी स्कूलों के प्रस्वीकृति आवेदन लंबित हैं, जिनका निबटारा निर्धारित सीमा के अनुसार किया जाएगा।
साथ ही, जिन जिलों में आरटीई के तहत आवेदन सत्यापन लंबित हैं, उनके जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। समीक्षा में यह भी पाया गया कि 71,065 ऑनलाइन नामांकन आवेदन किए गए, जिनमें से 22,722 आवेदन अभी सत्यापन के लिए लंबित हैं।
यह कदम राज्य में शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) की प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और निजी विद्यालयों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है।





