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प्रशांत किशोर पर एक और FIR, कोर्ट परिसर में हंगामा करने के मामले में 150-200 समर्थकों पर भी प्राथमिकी दर्ज

प्रशांत किशोर पर एक और FIR, कोर्ट परिसर में हंगामा करने के मामले में 150-200 समर्थकों पर भी प्राथमिकी दर्ज

07-Jan-2025 10:16 PM

By First Bihar

 PATNA: पटना सिविल कोर्ट परिसर में हंगामा करने के मामले में जनसुराज पार्टी के संरक्षक प्रशांत किशोर पर एक और FIR दर्ज किया गया है। पुलिस की जीप पर बैठकर मीडिया को संबोधित करने के मामले में केस दर्ज की गई है। सोमवार को पटना सिविल कोर्ट में हंगामे को लेकर प्रशांत किशोर और उनके 150-200 समर्थकों पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। पीरबहोर थानाध्यक्ष अब्दुल हलीम ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, पटना सदर को इस संबंध में जानकारी दी।  


पीरबहोर थानाध्यक्ष अब्दुल हलीम ने इस पूरी घटना की जानकारी दी। कहा कि 6 जनवरी 2025 को गांधी मैदान थाना कांड सं0-05/25 साज-02.02.2025, धारा-191(2)/191(3)/190/223 भा०न्या०सं० के प्राथमिकी नामजद अभियुक्त प्रशांत किशोर को माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु कांड के अनुसंधानक एवं थाना प्रभारी उन्हे लेकर सदर कोर्ट पटना आ रहे थे। इस संबंध मे विधि-व्यवस्था संधारण एवं सुरक्षा हेतु वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार पु०अ०नि० शुभम सुमन एवं सशस्त्र बल के सि०/7965 रंजित कुमार सिंह, सि०/6573 प्रदीप कुमार एवं पुलिस लाईन से आये पुलिस कर्मियों के साथ समय करीब 11:30 बजे अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय व्यवाहार न्यायालय, पटना के न्यायालय के लिए प्रस्थान किया। समय करीब 12:35 बजे अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, व्यवाहार न्यायालय, पटना के न्यायालय में जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर का पुलिस अभिरक्षा से माननीय न्यायालय में उपस्थापन कराया गया। जिसकी सूचना मिलते ही प्रशांत किशार, के सैकड़ो समर्थक माननीय न्यायालय एवं न्यायालय परिसर में प्रवेश कर गये तथा अनावश्यक जमावड़ा लगा दिये। 


उपस्थापन के पश्चात् माननीय न्यायालय के द्वारा सशर्त श्री प्रशांत किशोर को जमानत दी गयी तो प्रशांत किशोर के द्वारा सशर्त जमानत लेने से इंकार किया गया एवं अपने समर्थकों से दो बार न्यायालय से बाहर आकर न्यायालय परिसर में बातचीत किये जिस कम में इनके समर्थकों के द्वारा हो-हल्ला एवं नारेबाजी न्यायालय परिसर में ही प्रारम्भ कर दिया गया। जिसके बाद उन्हें कहा गया कि माननीय न्यायालय परिसर में हो-हल्ला नहीं करें और माननीय न्यायालय का सम्मान करें और न्यायालय परिसर से अनावश्यक भीड को हटाने की बात कही गयी। माननीय न्यायालय के द्वारा सशर्त श्री प्रशांत किशोर को जमानत दी गयी तो श्री प्रशांत किशोर के द्वारा सशर्त जमानत लेने से इंकार किया गया एवं अपने समर्थकों से दो बार न्यायालय से बाहर आकर न्यायालय परिसर में बातचीत किये जिस क्रम में इनके समर्थकों के द्वारा हो-हल्ला एवं नारेबाजी न्यायालय परिसर में ही प्रारम्भ कर दिया गया जिसके बाद पु०नि० सह थानाध्यक्ष, गांधी मैदान थाना  सीताराम प्रसाद एवं उनकी टीम के द्वारा यह कहा कि कोर्ट परिसर में हंगामा ना करे। 


करीब 17:00 बजे श्री प्रशांत किशोर के द्वारा सशर्त जमानत लेने से पूर्णतः इंकार किये एवं बोलने लगे की मुझे बिना शर्त जमानत दी जाये या नहीं तो जेल भेज दिया जाये। तत्पश्चात् श्री प्रशांत किशोर माननीय न्यायालय, अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, पटना सदर के बरामदा से अपने समर्थको के बीच आ गये एवं उनके समर्थक काफी हो हंगामा नाराबाजी करते हुये श्री प्रशांत किशोर को अपने कब्जा में लेने का प्रयास करने लगे जिससे समझने-बुझाने का काफी प्रयास किया गया, किन्तु इनके समर्थक कुछ नही सुने एवं नारेबाजी करते हुये सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाते हुए कई पुलिस कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की करने लगे जिस कम में कई पुलिस कर्मी गिर गये एवं चोटिल हुये जिसमें से एक पुलिस कर्मी पी०टी०सी०/1861 विन्देन्द्र प्रसाद सिद्ध पुलिस केन्द्र, पटना जख्मी हो गये एवं उनका एक हाथ भी टुट गया। 


उसके बाद भी पुलिस कर्मी काफी सुझबुझ का परिचय देते हुये विधि व्यवस्था को देखते हुए श्री प्रशांत किशोर को एवं उनके समर्थको का शांत रहने का काफी अनुरोध किये किन्तु प्रशांत किशोर अपने समर्थको के साथ न्यायालय परिसर से बाहर आकर प्रेस कांफ्रेंस करने लगे एवं उनके समर्थक हो हंगामा एवं नाराबाजी करने से नहीं रूके। श्री प्रशात किशोर जनसूराज पार्टी एवं उनके समर्थकों के द्वारा षड्यंत्र के तहत माननीय न्यायालय परिसर में हो हगामा करने, धक्का-मुक्की करने एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में श्री प्रशांत किशोर, जन सुराज पार्टी एवं उनके अज्ञात करीब 150-200 समर्थकों को आरोपित करता हूँ। थाना पहुंचने पर औपाचारिक प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।