Reliance Industries Limited: मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत को मिली बड़ी जिम्मेदारी, इस कंपनी के बनाए गए डायरेक्टर Bihar Politics: बिहार के दोनों डिप्टी CM डरपोक, बोलें तेजस्वी यादव ... सम्राट और सिन्हा निकम्मा और नकारा, CM नीतीश भी अचेत Bihar Politics: : बिहार के दोनों डिप्टी CM डरपोक, बोलें तेजस्वी यादव ... सम्राट और सिन्हा निकम्मा और नकारा, CM नीतीश भी अचेत BIHAR CRIME :कलयुगी साले ने चाक़ू से गोदकर जीजा को मौत के घाट उतारा, परिजनों में मातम का माहौल; जांच में जुटी पुलिस Road Accident in Bihar : तेज रफ़्तार का कहर ! मॉर्निंग वॉक पर निकले पति-पत्नी को ट्रक ने कुचला, मचा हड़कंप Bihar Teacher: BPSC TRE 3.0 पास अभ्यर्थी कर लें तैयारी, इस डेट में होगी ज्वाइनिंग, साथ रखना होगा यह डॉक्यूमेंट Bihar Government : CM नीतीश कुमार के लिए खरीदी जा रही नई गाड़ी, बम,गोली और गैस अटैक भी होगा फेल; इन्हें भी मिलेगा फायदा Bihar Electricity Bill : बिहार में सस्ती हुई बिजली, लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत; वापस होंगे पहले से लिए गए पैसे Bihar Land News : दाखिल -खारिज का आवेदन अटकाना CO और RO को पड़ गया महंगा, अब खुद के जेब से भरने होंगे रुपए INDIAN RAILWAY : दिल्ली से बिहार आने वाली ट्रेनों का रूट बदला,अब इस जगह भी होगा स्टॉपेज
30-Jan-2025 04:58 PM
By First Bihar
patna: एनएच से संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन को लेकर भू-अर्जन की कार्रवाई में देरी होने और टाल-मटोल रवैय्या अपनाए जाने को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र लिखा है। कहा है कि इससे परियोजनाओं के पूरा होने में अनावश्यक विलंब हो रहा है।
भू-अर्जन की कार्रवाई के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन के संबंध में अधिकारियों द्वारा निर्णय लेने की जगह टाल-मटोल का रास्ता अपनाया जा रहा है। इससे परियोजनाओं के पूरा होने में अनावश्यक विलंब हो रहा है और मुकदमेबाजी की प्रक्रिया को बढ़ावा मिल रहा है। रैयतों एवं राज्य के व्यापक हित में इस प्रक्रिया पर रोक लगाने की आवश्यकता है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र लिखा है। पत्र में अर्जनाधीन भूमि की प्रकृति एवं दर को लेकर सक्षम प्राधिकार, भू-अर्जन द्वारा निर्णय लेने की जगह कार्रवाई को टालने का जिक्र किया गया है।
इसमें सभी प्रमंडलीय आयुक्त से अनुरोध किया गया है कि विवादित मामलों में जिनमें उनसे मध्यस्थ के रूप में निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। इसमें एनएच एक्ट, 1956 एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निदेशों का पालन हो रहा है या नहीं इसका अवलोकन कर लें।
अर्जनाधीन भूमि की प्रकृति एवं दर को लेकर रैयतों में अक्सर असंतोष रहता है। खासकर भूमि की प्रकृति को लेकर क्योंकि प्रकृति से भूमि की दर का निर्धारण होता है और यह मुआवजा को निर्धारित करता है। इस संबंध में जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों के द्वारा लिए गए निर्णयों के खिलाफ आयुक्त सह अध्यक्ष याानि आर्बिट्रेटर के समक्ष अपील किए जाने का प्रावधान है।
पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित परियोजनाओं का निष्पादन एन0एच0 एक्ट 1956 की धारा 3 (G) के साथ भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 26 से 30 तक में वर्णित प्रावधान के अनुरूप काम किया जाए। धारा 26 से 30 के मुताबिक अधिसूचना की तिथि को लागू एमवीआर, जमीन की दर और सांत्वना राशि का निर्धारण किया जाता है।