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बुधवार से लॉकडाउन 4 की शुरुआत, पटना में दुकान खुलने की लिस्ट देखिए

PATNA : राजधानी पटना में दुकानें खोलने के लिए दिन तय कर दिया गया है। अनिवार्य और आवश्यक सेवा की दुकानें रोजाना खुलेंगी। बाकी दुकानों को हफ्ते में तीन दिन खोलने का फैसला किया गया है

बुधवार से लॉकडाउन 4 की शुरुआत, पटना में दुकान खुलने की लिस्ट देखिए
Santosh SinghSantosh Singh|
|AMP
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PATNA : राजधानी पटना में दुकानें खोलने के लिए दिन तय कर दिया गया है। अनिवार्य और आवश्यक सेवा की दुकानें रोजाना खुलेंगी। बाकी दुकानों को हफ्ते में तीन दिन खोलने का फैसला किया गया है। पटना डीएम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। लॉकडाउन चार के तहत मिली छूट के बाद दुकानें दो बजे दिन तक खुलेंगी। दवा की दुकान, सरकारी और प्राइवेट अस्पताल या क्लीनिक, बैंकिंग, बीमा, एटीएम आदि अनिवार्य सेवा से जुड़े प्रतिष्ठान पर समय अवधि लागू नहीं होगी। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 1 जून से सभी सरकारी कार्यालय 25 फीसदी उपस्थिति के साथ अपराह्न चार बजे तक खुलेंगे। 8 जून तक सरकारी कार्यालयों में एक चौथाई (25% ) कर्मियों की उपस्थिति के साथ सिर्फ आंतरिक कार्य होंगे। गैर सरकारी कार्यालय अभी बंद रहेंगे।


दुकानों को खोलनेके लिए जिला प्रशासन ने उसे 3 कैटेगरी में बंटा है। पहली कैटेगरी की दुकान आवश्यक वस्तुओं की होंगी जो।हर दिन सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। किराना दुकान, डेयरी मिल्क बूथ, फल-सब्जी मंडी, मीट एवं मछली की दुकानें, अनाज मंडी, जन वितरण प्रणाली की दुकान, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान या दुकान। पशु चारा की दुकान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं आवश्यक सेवाएं हर दिन खुलेंगी। 


सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को यह दुकानें खुलेंगी


इलेक्ट्रिकल सामान : पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप एवं बैटरी


• सैलून एवं पार्लर • ऑटोमोबाइल वर्कशॉप


• गैरेज सर्विसिंग सेंटर • हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान


• टायर एवं ट्यूब की दुकान मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकान • साइकिल की दुकान • वाहन प्रदूषण जांच केंद्र• फर्नीचर की


दुकान स्टेशनरी • सौंदर्य प्रसाधन


मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को यह दुकानें खुलेंगी


• कपड़ा • बर्तन • सोना-चांदी की दुकान


खेलकूद सामग्री• ड्राई क्लीनर्स


• जूता चप्पल


• निर्माण सामग्री भंडारण एवं बिक्री से


संबंधित दुकान • सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, प्लास्टिक


पाइप, हार्डवेयर, सेनेटरी फिटिंग, लोहा, पेंट्स, शटरिंग सामग्री


• अन्य सभी प्रकार की दुकानें जो सूची में नहीं हैं, इन 3 दिनों में खोली जा सकती है।

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Santosh Singh

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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