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BIHAR NEWS : OBC आरक्षण पर बड़ा खुलासा! 8 लाख से ज्यादा आय हुई तो खत्म हो जाएगा आरक्षण का लाभ, सम्राट चौधरी का बड़ा बयान

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि OBC वर्ग में 8 लाख रुपये से अधिक सालाना आय वाले परिवारों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जानिए क्रीमी लेयर के नियम और आरक्षण की पूरी व्यवस्था।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Jun 13, 2026, 11:11:57 AM

BIHAR NEWS : OBC आरक्षण पर बड़ा खुलासा! 8 लाख से ज्यादा आय हुई तो खत्म हो जाएगा आरक्षण का लाभ, सम्राट चौधरी का बड़ा बयान

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BIHAR NEWS : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा बयान देते हुए स्पष्ट किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में 8 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को आगे बढ़ाना है, इसलिए सरकार ने क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू की है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि ओबीसी वर्ग में जिन परिवारों की सालाना आय 8 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें क्रीमी लेयर माना जाता है। ऐसे परिवार सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। वहीं 8 लाख रुपये से कम आय वाले परिवार नॉन-क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं और उन्हें आरक्षण का पूरा लाभ मिलता है।


सम्राट चौधरी ने कहा कि आज देश में आरक्षण व्यवस्था को इस तरह बनाया गया है कि इसका लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि केवल जाति के आधार पर नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जा रहा है। इसी वजह से ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की सीमा तय की गई है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि पिछड़े वर्गों के भीतर आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके परिवार बार-बार आरक्षण का लाभ न लें और इसका फायदा उन लोगों तक पहुंचे जो अभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य समान अवसर उपलब्ध कराना है, न कि पहले से सक्षम लोगों को अतिरिक्त लाभ देना।


उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए भी आय सीमा निर्धारित है। सवर्ण वर्ग के ऐसे परिवार जिनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक है, उन्हें भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने सभी वर्गों के लिए पात्रता के स्पष्ट मानदंड तय किए हैं ताकि आरक्षण का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके।


सम्राट चौधरी ने कहा, "ओबीसी में जो 8 लाख रुपये से अधिक कमाता है, उसे आरक्षण नहीं मिलेगा। सवर्ण वर्ग में भी जो निर्धारित आय सीमा से ऊपर है, उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है।"


दरअसल, केंद्र और राज्य सरकार की आरक्षण नीति में ओबीसी वर्ग के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान है। वर्तमान नियमों के अनुसार 8 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों को क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे परिवार आरक्षण के लाभ के पात्र नहीं होते। वहीं इस सीमा से कम आय वाले परिवार नॉन-क्रीमी लेयर माने जाते हैं और उन्हें सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों तथा अन्य योजनाओं में आरक्षण का लाभ मिलता है।


विशेषज्ञों का मानना है कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था सामाजिक न्याय के सिद्धांत को मजबूत करती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्गों के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित परिवारों तक पहुंचे। यदि आर्थिक रूप से संपन्न परिवार लगातार आरक्षण का लाभ लेते रहें तो समाज के सबसे कमजोर तबकों तक इसका लाभ नहीं पहुंच पाएगा।


मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद एक बार फिर ओबीसी आरक्षण और क्रीमी लेयर की सीमा को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बिहार की राजनीति में आरक्षण हमेशा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है और ऐसे में सम्राट चौधरी का यह बयान सामाजिक न्याय तथा आरक्षण नीति को लेकर नई बहस को जन्म दे सकता है।