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Driving License : फेल हो गया Learning License? घबराइए नहीं! बिना नया आवेदन किए फिर से मिलेंगे 6 महीने, जानिए पूरा तरीका

Driving License News: लर्निंग लाइसेंस फेल होने पर अब नया आवेदन करने की जरूरत नहीं है। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर पुराने Learning License के आधार पर ऑनलाइन रिन्यूअल कर छह महीने की वैधता फिर से प्राप्त की जा सकती है।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Jun 13, 2026, 12:15:42 PM

Driving License : फेल हो गया Learning License? घबराइए नहीं! बिना नया आवेदन किए फिर से मिलेंगे 6 महीने, जानिए पूरा तरीका

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Driving License : ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में सबसे पहला कदम लर्निंग लाइसेंस (Learning License) प्राप्त करना होता है। इसकी वैधता छह महीने की होती है और इसी अवधि के दौरान आवेदक को स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) के लिए आवेदन करना होता है। हालांकि, बड़ी संख्या में लोग समय रहते स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर पाते, जिसके कारण उनका लर्निंग लाइसेंस निष्क्रिय या फेल हो जाता है।


ऐसी स्थिति में अधिकांश लोग यह मान लेते हैं कि उन्हें फिर से नए सिरे से आवेदन करना होगा। इसके लिए वे साइबर कैफे या बिचौलियों की मदद लेते हैं और अतिरिक्त पैसे खर्च करते हैं। लेकिन परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि फेल हो चुके लर्निंग लाइसेंस को दोबारा रिन्यू कराया जा सकता है। इसके लिए नए आवेदन की आवश्यकता नहीं है।


विभागीय अधिकारियों के अनुसार, परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर फेल लर्निंग लाइसेंस के रिन्यूअल का विकल्प पहले से उपलब्ध है। आवेदक पुराने लर्निंग लाइसेंस के आधार पर निर्धारित शुल्क जमा कर ऑनलाइन रिन्यूअल की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। रिन्यूअल के बाद लर्निंग लाइसेंस की वैधता फिर से छह महीने के लिए बढ़ जाती है।


जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) कुमार विवेक ने बताया कि आवेदक स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शुल्क जमा करने के बाद उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत टेस्ट देना होगा, जिसके बाद लर्निंग लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में लोग अनावश्यक रूप से नया आवेदन करते हैं, जबकि रिन्यूअल की सुविधा पहले से उपलब्ध है।


लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया


लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदक को परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन के दौरान नाम, पता, जन्मतिथि, ब्लड ग्रुप और पहचान संबंधी अन्य जानकारी भरनी होती है। इसके साथ आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, ब्लड ग्रुप रिपोर्ट, फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी पड़ती है। इसके बाद निर्धारित शुल्क जमा कर टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करना होता है।


घर बैठे या कार्यालय जाकर दे सकते हैं टेस्ट


विभाग ने आवेदकों को सुविधा देते हुए दो विकल्प उपलब्ध कराए हैं। पहला, आवेदक परिवहन कार्यालय जाकर कंप्यूटर आधारित टेस्ट दे सकते हैं। दूसरा, कुछ मामलों में वे अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट चुनने पर आधार कार्ड में दर्ज पता स्वतः सिस्टम में अपडेट हो जाता है, जबकि कार्यालय में टेस्ट देने की स्थिति में पूरी जानकारी स्वयं भरनी पड़ती है।


आवेदन के समय छोटी गलती बन सकती है बड़ी परेशानी

परिवहन विभाग ने आवेदकों को आवेदन भरते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। अक्सर नाम, उपनाम, पता या अन्य विवरण भरने में छोटी-छोटी गलतियां हो जाती हैं। शुरुआत में इन त्रुटियों पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन बाद में ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग अन्य दस्तावेजों या सरकारी कार्यों में करने के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है।


विभाग के अनुसार, नाम, पता या उपनाम में सीमित सुधार तो आवश्यक दस्तावेज और शुल्क जमा करने के बाद किया जा सकता है, लेकिन जन्मतिथि में हुई गलती को सुधारना लगभग असंभव है। यदि जन्मतिथि गलत दर्ज हो गई है तो आवेदक को पुराने लर्निंग लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कराकर नया आवेदन करना पड़ सकता है।


इसलिए अधिकारियों की सलाह है कि आवेदन सबमिट करने से पहले सभी जानकारियों की अच्छी तरह जांच कर लें। एक छोटी सी लापरवाही भविष्य में बड़ी परेशानी और अतिरिक्त खर्च का कारण बन सकती है। वहीं, जिन लोगों का लर्निंग लाइसेंस फेल हो चुका है, वे घबराने की बजाय रिन्यूअल विकल्प का लाभ उठाकर आसानी से अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं।