Builder In Bihar: भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार, ने एक बार फिर से एक बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. ए. एस. गणेश इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष की अदालत द्वारा 12 लाख रुपये की राशि वसूली के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश हाल ही में पारित किया गया है, जिसे पीड़ित घर खरीदारों को भुगतान किया जाना है।
बता दें, सुदर्शन सिन्हा द्वारा ए एस गणेश इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड खिलाफ 12 लाख रुपये की वापसी के लिए मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने पहले प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका निपटारा जुलाई 2024 में उक्त राशि की वापसी के आदेश के साथ किया गया था। जब बिल्डर ने प्राधिकरण के आदेश का सम्मान नहीं किया, तो शिकायतकर्ता ने सितम्बर 2024 में इजराय वाद (RERA/EXE/349/2024) दायर किया।
रेरा बेंट ने इजराय वाद की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण ने बिल्डर को उपस्थित होने का नोटिस जारी किया था. लेकिन जब उनके तरफ से सुनवाई के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ तो गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया गया। इस केस की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।




