Bihar Education News: शिक्षा विभाग ने 5 अगस्त 2024 को पटना जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ,स्थापना) अरुण कुमार मिश्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पटना प्रमंडल क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय निर्धारित किया गया था. अब शिक्षा विभाग ने उन्हें निलंबिन मुक्त करने का निर्णय लिया है. इससे संबंधित आदेश शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) एवं अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने जारी कर दिया है. निलंबन मुक्त करने के बाद अरूण कुमार मिश्र को जन शिक्षा कार्यालय में पदस्थापित किया गया है.
बता दें, शिक्षा विभाग ने विशेष सचिव डा.सतीश चन्द्र झा ने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, पटना का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के क्रम में विशेष सचिव ने शिक्षकों-कर्मियों से प्राप्त मातृत्व अवकाश तथा बकाया वेतन आदि के भुगतान से संबंधित संचिकाओं की जांच की थी।
जांच के क्रम में पाया गया था कि शिक्षकों के दावों के निष्पादन व भुगतान के पूर्व संबंधित लिपिकों के कार्यों की समीक्षा प्राप्त आवेदनों एवं अन्य संगत दस्तावेजों से की जानी चाहिए थी, जो डीपीओ द्वारा नहीं की गई। इसके लिए समय-समय पर समीक्षा बैठक भी किया जाना अपेक्षित था। लेकिन, अनुश्रवण या समीक्षा बैठक किए जाने का कोई साक्ष्य निरीक्षण के क्रम में प्रस्तुत नहीं किया गया।




