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01-Apr-2025 08:09 AM
By First Bihar
BIHAR NEWS : बिहार आज यानी एक अप्रैल से ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसे लागू करने के लिए यातायात पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। मंगलवार से जो भी ऑटो और ई-रिक्शा स्कूली बच्चों को ढोते पाए जाएंगे, उनपर यातायात पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके लिए ट्रैफिक एसपी ने कर्मियों को निर्देश जारी किया है।
जानकारी के अनुसार, राजधानी में सुबह से ही प्रमुख चौक-चौराहे सहित स्कूलों के समीप यातायात पुलिस की टीम तैनात नजर आ रही है। ऐसे में सरकारी निर्देश के बावजूद परिचालन करते पाए जाने पर ऑटो और ई-रिक्शा मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। राजधानी में नियमों के विपरीत ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूली बच्चों को ढोया जा रहा है। उन वाहनों में बच्चों की सुरक्षा के उपाय तो दूर तीन यात्री की सीट पर आठ से 10 बच्चों को ठूंस कर बिठाया जा रहा है।
इसके साथ ही साथ अप्रशिक्षित चालक होने के कारण ऑटो और ई-रिक्शा से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। पटना में करीब पांच हजार ऑटो और ई-रिक्शा स्कूली सेवा में लगे हैं। ऐसे में इन लोगों पर एक्शन को लेकर आयकर गोलंबर, डाकबंगला चौराहा, बोरिंग रोड और दीघा चौराहे के अलावा स्कूलों के समीप यातायात पुलिस मौजूद रहेगी। परिवहन विभाग भी स्थिति पर नजर रखेगा। जुर्माना के अलावा वाहन जब्त भी किए जा सकते हैं।
मालूम हो कि, स्कूली बच्चों को ढोने वाले वाहनों के लिए नियम तय हैं। वाहन का रंग पीला और चालक प्रशिक्षित होने के साथ ही बच्चों की सुरक्षा के लिए खिड़की पर ग्रिल लगा होना चाहिए। वाहन में प्राथमिक चिकित्सा किट और आग बुझाने वाले उपकरण अनिवार्य हैं। इसके बाद ही किसी वाहन को स्कूली बच्चे ले जाने की अनुमति दी जाती है।
इधर, ऑटो और ई-रिक्शा से बच्चों को स्कूल नहीं ले जाया जाएगा। इसका फैसला तमाम ऑटो यूनियनों ने लिया है। मंगलवार से कई स्कूल खुल रहे हैं। ऑटो और ई-रिक्शा से बच्चों को स्कूल नहीं ले जाने के आदेश का विरोध तमाम ऑटो यूनियन कर रहे हैं। इसको लेकर ऑटो यूनियन द्वारा बुधवार को गर्दनीबाग में धरना भी दिया जाएगा।