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पटना नीट छात्रा मौत मामला: मनीष रंजन को बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि सोशल मीडिया पर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास का वीडियो वायरल है, जिसमें दावा किया गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इस मामले में शामिल हैं। वकील ने कहा कि जांच के लिए खुद DNA सैंपल दें निशांत...

बिहार न्यूज
मनीष रंजन की बढ़ी मुश्किलें
© सोशल मीडिया
Jitendra Vidyarthi
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PATNA: नीट छात्रा की मौत मामले में बड़ी खबर पटना से आ रही है। जिस शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर छात्रा मेडिकल की तैयारी कर रही थी, उस बिल्डिंग के मालिक मनीष रंजन को आज बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। फिलहाल मनीष रंजन जेल में ही रहेंगे। 


एडीजे 6 की अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान फैसला रिजर्व रखा था। सोमवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने मनीष रंजन की बेल को रिजेक्ट कर दिया। इस बात की जानकारी पीड़ित पक्ष के वकील एसके पांडेय ने दी। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि ओपन कोर्ट इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि बेऊर जेल में बंद मनीष रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है। 


जजमेंट की कॉपी अभी हाथ में नहीं आई है। उन्होंने बताया कि आज सुनवाई नहीं हुई बल्कि 12 मार्च को बहस के बाद ऑर्डर रिजर्व रखा गया था। हम लोगों ने ऑर्डर के लिए अप्लाई किया है, एक दो दिन में मिल जाएगा। ऑर्डर मिलने के बाद विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इस केस में बड़े-बड़े रसुखदार शामिल हैं। 


पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि सोशल मीडिया पर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास का वीडियो वायरल हैं जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इस केस में शामिल हैं। पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का दामन साफ है और यदि यह आरोप लग रहा है तो उनको खुद ही सामने आकर डीएनए सैंपल देना चाहिए।

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रिपोर्टर / लेखक

Jitendra Vidyarthi

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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