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PAN Aadhaar Linking: पैन कार्ड- आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा बढ़ी, जान लीजिए नई डेडलाइन

PATNA: सरकार ने स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा तीन महीने बढ़ा दिया गया है. पहले 31 मार्च 2023 की तारीख निर्धारित की गई थी. लेकिन अब इसे तीन महीने आगे बढ़ाकर 30 जू

PAN Aadhaar Linking: पैन कार्ड- आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा बढ़ी, जान लीजिए नई डेडलाइन
Aprajita  ShilaAprajita Shila|
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PATNA: सरकार ने स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा तीन महीने बढ़ा दिया गया है. पहले 31 मार्च 2023 की तारीख निर्धारित की गई थी. लेकिन अब इसे तीन महीने आगे बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी गई है. 


बता दें कि वित्त मंत्रालय की ओर से पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी करने के फैसले के बाद साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर नई निर्धारित तिथि यानी 30 जून 2023 तक अगर लिंक नहीं कराते है तो फिर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा. 


अब 30 जून के बाद लिंक नहीं होने पर Pan Card डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा. और ऐसा हुआ तो कार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जैसे काम नहीं कर सकेंगे. यही नहीं आज के समय में बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर रियल एस्टेट या अन्य कोई डील करने में पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्युमेंट होता है. इसलिए भले ही डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस काम को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जितना जल्दी हो सके निपटा लेने में समझदारी है. 


अगर आप Pan Card डिएक्टिवेट होने पर इसका प्रयोग फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज में करते है तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. बता दें यह इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है. 


इस तरह से करे Pan-Aadhaar लिंक 

इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें. क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें. अब स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी. जहांअपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें.  'I validate my Aadhaar details' के विकल्प को चुनें. फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर 'Validate' पर क्लिक करें.  जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा 

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Aprajita Shila

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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