Bihar vehicle registration cancel: बिहार परिवहन विभाग ने पूर्वोत्तर के 13 जिलों में टैक्स डिफॉल्टर 1,51,633 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन वाहनों के मालिकों को पहले नोटिस भेजा गया, और फोन के माध्यम से टैक्स भुगतान की जानकारी दी गई थी। लेकिन निर्धारित समयसीमा के बाद भी टैक्स नहीं जमा होने पर अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
इस फैसले से वाहन मालिकों में घबराहट का महौल कायम है। विशेष रूप से भागलपुर और पूर्णिया में हजारों गाड़ियों की टैक्स डिफॉल्टर सूची तैयार कर नीलाम पत्र वाद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूर्णिया डीटीओ शंकर शरण ओमी के अनुसार, अकेले उनके जिले में 33,740 गाड़ियां टैक्स बकाया में हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है।
टॉप टैक्स डिफॉल्टर जिले: पूर्णिया: 33,740, भागलपुर: 22,143, बेगूसराय: 20,950, मुंगेर: 12,210, सहरसा: 10,965, कटिहार: 9,711 मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, बांका, लखीसराय और जमुई में भी हजारों वाहन टैक्स बकाया में हैं।
कमर्शियल गाड़ियों के मालिक को तीन माह के अंदर टैक्स जमा करना होता है। गाड़ी मालिक अपने सुविधा अनुसार कई माह का एक साथ भी टैक्स जमा करते हैं। ऐसे वाहन मालिक जो किसी कारण से टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, पहले उन्हें नोटिस और फिर फोन के माध्यम से जानकारी दी जाती है।
क्या कहते हैं अधिकारी?
एमवीआई एसएन मिश्रा ने कहा कि सर्व क्षमा योजना के बाद बची गाड़ियों की स्क्रीनिंग पूरी कर ली गई है। अब उनके खिलाफ नीलामी की कार्रवाई की जा रही है।






