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09-May-2025 01:34 PM
By Viveka Nand
Bihar Co: बिहार की एक महिला अंचल अधिकारी को दंड दिया गया है. सीओ पर बिना जांचे-परखे दाखिल खारिज आवेदन को स्वीकृत करने का आरोप है. जिलाधिकारी की रिपोर्ट के बाद विभागीय कार्यवाही चलाई गई। इसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दंड दिया है.
नालंदा के एकंगरसराय अंचल के तत्कालीन राजस्व अधिकारी सह प्रभारी अंचल अधिकारी कुमारी नेहा के खिलाफ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने संचयी प्रभाव के बिना एक वेतनवृद्धि पर रोक का दंड लगाया है. कुमारी नेहा के खिलाफ नालंदा के जिलाधिकारी ने 8 अगस्त 2024 को प्रपत्र-क गठित कर साक्ष्य सहित विभाग को उपलब्ध कराया था. आरोप पत्र में कुमारी नेहा पर अपने स्तर से स्थलीय जांच किए बिना, राजस्व कर्मचारी के गलत प्रतिवेदन एवं पारिवारिक सूची के आधार पर हिस्सों के दावेदारों को बिना नोटिस दिए ही दाखिल खारिज वाद को स्वीकृत करने की अनुशंसा की थी. इन आरोपों के संबंध में महिला सीओ से स्पष्टीकरण की मांग की गई.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आरोपी सीओ के जवाब को अस्वीकार कर दिया. जवाब से असंतुष्ट होते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एकंगरसराय की तत्कालीन प्रभारी सीओ वर्तमान में सिवान के लकड़ी नबीबगंज अंचल अधिकारी कुमारी नेहा को एक वेतन वृद्धि रोकने का दंड लगाया है.