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जमीन खरीद-बिक्री करने वालों को बड़ी राहत, सर्किल रेट बढ़ाये बगैर आज से रजिस्ट्री के साथ दाखिल-खारिज

PATNA : राज्य में जमीन की खरीद-बिक्री करने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने फिलहाल जमीन के सर्किल रेट में कोई इजाफा नहीं करने का फैसला किया है। राज्य सरकार को कई

जमीन खरीद-बिक्री करने वालों को बड़ी राहत, सर्किल रेट बढ़ाये बगैर आज से रजिस्ट्री के साथ दाखिल-खारिज
Santosh SinghSantosh Singh|
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PATNA : राज्य में जमीन की खरीद-बिक्री करने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने फिलहाल जमीन के सर्किल रेट में कोई इजाफा नहीं करने का फैसला किया है। राज्य सरकार को कई जिलों की समन्वय समिति की तरफ से भेजे गए सर्किल रेट में वृद्धि के प्रस्ताव को विभागीय सचिव ने लौटा दिया है। इसके साथ ही पटना में भी जमीन के सर्किल रेट में वृद्धि के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया था वह खारिज हो गया है। अब पटना में जमीन का सर्किल रेट पुराना ही रहेगा। 


हालांकि जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों के लिए आज से नई सेवा की शुरुआत हो गई है। अब जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही दाखिल ल-खारिज की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। इसके लिए सभी निबंधन कार्यालयों को अंचल कार्यालयों से ऑनलाइन इंटीग्रेट कर दिया गया है। इस इंटीग्रेटेड सिस्टम से अब अंचल कार्यालय से ही जमीन की दाखिल खारिज भी हो जाएगी। जमीन निबंधन के दौरान दाखिल खारिज के लिए निबंधन अधिकारी को आवेदन पत्र देना होगा। 


राज्य सरकार ने इसके लिए बजाता एक फॉर्मेट तैयार किया है। आवेदन के फॉर्मेट में भूमि के विवरण के साथ कई सवालों का जवाब भी देना होगा। खरीदार को यह बताना होगा कि क्या जमाबंदी रैयत ही विक्रेता है? क्या खरीदार की संख्या एक है? क्या विक्रेता की संख्या एक है? जमीन खरीदने और बेचने वालों की जाति, जमाबंदी संख्या, जमाबंदी की भाग संख्या और पृष्ठ संख्या भी दर्ज करनी होगी। अगर तय जवाब फॉर्मेट के मुताबिक रहे तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दाखिल खारिज केवल उन्हीं जमीनों की रजिस्ट्री पर हो पाएगी जिनकी जमाबंदी है।

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Santosh Singh

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Santosh Singh

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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