ब्रेकिंग
बिहार विधानसभा की 19 समितियों का गठन, अनंत सिंह और धूमल सिंह को बड़ी जिम्मेवारीनालंदा शीतला माता मंदिर भगदड़ मामला: नीतीश सरकार ने मुआवजे का किया एलान, आश्रितों को मिलेंगे 6-6 लाखसब फाजुल बात है, ऐसा कोई पैदा नहीं लिया जो.. सीएम नीतीश के इस्तीफे पर बोले अनंत सिंहBihar Co Suspend: दो लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार सीओ को सरकार ने दुबारा किया सस्पेंड, गिरफ्तारी पर पटना की सड़कों पर उतरे थे सूबे के अंचलाधिकारी Bihar News: जेल में बंद घूसखोर कर्मचारियों को 15 अप्रैल तक करें बर्खास्त, डिप्टी CM विजय सिन्हा सख्त...प्रधान सचिव ने सभी DM के लिए जारी किया गाइडलाइन बिहार विधानसभा की 19 समितियों का गठन, अनंत सिंह और धूमल सिंह को बड़ी जिम्मेवारीनालंदा शीतला माता मंदिर भगदड़ मामला: नीतीश सरकार ने मुआवजे का किया एलान, आश्रितों को मिलेंगे 6-6 लाखसब फाजुल बात है, ऐसा कोई पैदा नहीं लिया जो.. सीएम नीतीश के इस्तीफे पर बोले अनंत सिंहBihar Co Suspend: दो लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार सीओ को सरकार ने दुबारा किया सस्पेंड, गिरफ्तारी पर पटना की सड़कों पर उतरे थे सूबे के अंचलाधिकारी Bihar News: जेल में बंद घूसखोर कर्मचारियों को 15 अप्रैल तक करें बर्खास्त, डिप्टी CM विजय सिन्हा सख्त...प्रधान सचिव ने सभी DM के लिए जारी किया गाइडलाइन

ब्रांडेड हेलमेट नहीं पहना तो देना पड़ेगा 1000 रुपए जुर्माना, घटिया क्वालिटी पर कटेगा फाइन

PATNA: अगर आप ब्रांडेड हेलमेट नहीं पहनते हैं तो आपको बिहार में एक जून से जुर्माना देना पड़ेगा. बाइक चलाने वालों से पुलिस एक हजार रुपए फाइन करेगी. फाइन कटने से बचने के लिए लोग

ब्रांडेड हेलमेट नहीं पहना तो देना पड़ेगा 1000 रुपए जुर्माना, घटिया क्वालिटी पर कटेगा फाइन
Manish Kumar
|
|AMP
विज्ञापन — Rectangle

PATNA: अगर आप ब्रांडेड हेलमेट नहीं पहनते हैं तो आपको बिहार में एक जून से जुर्माना देना पड़ेगा. बाइक चलाने वालों से पुलिस एक हजार रुपए फाइन करेगी. फाइन कटने से बचने के लिए लोग घटिया क्वालिटी का भी हेलमेट पहन लेते है, लेकिन अब यह आदत आपको महंगी पड़ने वाली है. 

परिवहन एवं राजमार्ग विभाग ने बनाया कानून

रोड सेफ्टी को ध्यान में रखकर केंद्रिय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हेलमेट से संबंधित कानून बनाया है. यह कानून पूरे देश में एक जून से लागू होगा. इस कानून में सबसे खास फोकस ब्रांडेड हेलमेट और वह भी हल्का पहनने को अनिवार्य किया गया है. 

बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई

खराब क्वालिटी के हेलमेट बेचने और बनाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होने वाली है.  ऐसे लोगों को 2 लाख रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है. इनलोगों के खिलाफ परिवहन और ट्रैफिक से संबंधित अधिकारी कार्रवाई करेंगे. अब हेलमेट का वजन 1.20 किलोग्राम निर्धारित किया गया है, इसके अलावे हेलमेट एयर वेंटिलेटर युक्त होना चाहिए. हेलमेट की जांच लगभग 10 बिंदुओं पर होगी.  


इस खबर के बारे में

रिपोर्टर / लेखक

Manish Kumar

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

विज्ञापन

संबंधित खबरें