Bihar Teacher Transfer: बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। अप्रैल 2026 से नई शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने जा रही है, जिसके बाद जून 2026 में बड़े स्तर पर शिक्षकों का ट्रांसफर संभव है।
जानकारी के अनुसार, पुरानी नियमावली में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए जा रहे हैं, जिन्हें मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। संशोधित नियमावली को कैबिनेट में भेजा जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद इसे अप्रैल से लागू किया जाएगा।
इससे पहले अगस्त-सितंबर में तैयार किए गए प्रारूप में शिक्षकों का ट्रांसफर 5 साल के बाद करने का प्रावधान था, जिसे शिक्षकों के विरोध के कारण वापस लिया गया। अब नई पॉलिसी में इसे घटाकर तीन साल कर दिया गया है। इसके अलावा, गंभीर बीमारी या विशेष परिस्थितियों में ही तीन साल से पहले किसी शिक्षक का ट्रांसफर किया जा सकेगा।
जिला और प्रखंड स्तर पर शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी। जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय टीम बनाई जाएगी, जिसमें उप विकास आयुक्त, एडीएम स्तर का अधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं प्रखंड स्तर पर प्रिंसिपल के साथ 6 सदस्यीय टीम बनाई जाएगी, जिसमें क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक और प्रमंडल स्तर के अधिकारी शामिल रहेंगे। नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर शिक्षक समुदाय में उम्मीदें बढ़ गई हैं।




