Bihar School News: बिहार सरकार ने सभी निजी स्कूल बसों और उनके चालकों के सत्यापन का आदेश जारी किया है। परिवहन विभाग ने निर्देश दिया है कि बसों और चालकों की फिटनेस, बस की उम्र, प्रदूषण सर्टिफिकेट, और चालक की शारीरिक स्थिति समेत सभी आवश्यक बिंदुओं पर जांच की जाए।
परिवहन विभाग ने सभी जिला परिवहन कार्यालयों को त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया है और 15 जनवरी तक पूरी प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। पटना जिला परिवहन कार्यालय के डीटीओ उपेंद्र कुमार पाल ने बताया कि जिले के सभी निजी स्कूलों को कुछ ही दिनों में इस संबंध में सूचना भेजी जाएगी।
जांच में स्कूल की बसों के ड्राइवरों के सभी कागजात की समीक्षा की जाएगी। अगर किसी बस या चालक में कोई कमी पाई जाती है, तो संबंधित चालक पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए स्कूलों से बसों की पूरी सूची और चालकों की जानकारी मांगी गई है।
इसके अलावा, जिन स्कूलों में दो हजार या उससे अधिक बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें मोटर यान अधिनियम 2019 में संशोधन के अनुसार बच्चों को घर से लाने और घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी स्वयं निभानी होगी। ज्यादातर स्कूल निजी ठेके पर बसें चलाते हैं, इसलिए अब ड्राइवर की लाइसेंस स्थिति और बस की फिटनेस जैसी सभी जिम्मेदारियों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी होगा। परिवहन विभाग ने कहा कि लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।





