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अपराधियों की संपत्ति जब्ती के गलत दावे कर रही बिहार पुलिस! चुन्नू ठाकुर के मामले में कोर्ट ने लगा रखी है रोक, फिर कैसे हुई जब्ती?

बिहार पुलिस अपराधियों की संपत्ति जब्ती को लेकर बड़े दावे कर रही है, लेकिन मुजफ्फरपुर के चुन्नू ठाकुर मामले में पुलिस का दावा सवालों के घेरे में है। कोर्ट द्वारा पहले ही जब्ती पर रोक लगाए जाने के बावजूद संपत्ति जब्त करने के दावे ने पुलिसिया कार्रवाई

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पुलिस का दावा सवालों के घेरे में
© REPORTER
Jitendra Vidyarthi
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MUZAFFARPUR: बिहार की पुलिस पिछले एक साल से दावा कर रही है कि राज्य में अपराधियों और माफियाओं की संपत्ति जब्त कर ली जायेगी. इसके लिए नया कानून भी बनाया जा चुका है, जिसमें संगठित अपराधियों के साथ बालू और दारू माफियाओं की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है. इसी नये कानून के तहत सरकार जिन तथाकथित अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का दावा कर रही है, उसकी कुछ और ही हकीकत सामने आ रही है. 


चुन्नू ठाकुर की संपत्ति कैसे जब्त हुई?

बिहार के पुलिस मुख्यालय ने पिछले साल ही ये जानकारी दी थी कि अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के कानून के तहत सबसे पहले मुजफ्फरपुर जिले के दो अपराधकर्मियों पर कार्रवाई की गयी है. मुजफ्फरपुर के चुन्नू ठाकुर औऱ कुमार रंजन ओमकार की संपत्ति जब्त कर ली गई है. 


मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार ने तीन दिन पहले मीडियो का जानकारी दी-जिले के दो कुख्यात अपराधियों- राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर और कुमार रंजन ओमकार की संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है. उनकी संपत्ति को जब्त कर बोर्ड लगा दिया गया है. 


एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि जिले के इन दोनों कुख्यात अपराधियों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है.  कोर्ट से आदेश मिल चुका है और आगे की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी. साथ ही अन्य कुख्यात अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए भी सूची तैयार की गयी है, कोर्ट से संपत्ति जब्त करने की मंजूरी ली जा रही है. 


पुलिसिया दावे की हकीकत जानिये

अब बिहार पुलिस के दावे की हकीकत जानिये. दरअसल पुलिस ने 2025 के अप्रैल-मई में ही चुन्नू ठाकुर की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी. सरकार और पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ चुन्नू ठाकुर की पत्नी किरण वंदना ने मुजफ्फरपुर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील संख्या-115/2025 दायर कर दिया था. 


अदालत ने संपत्ति जब्ती पर लगा थी रोक

चुन्नू ठाकुर की पत्नी के वकील मनोज कुमार ने फर्स्ट बिहार को कोर्ट के अंतरिम आदेश की कॉपी दी है. उनके मुताबिक किरण वंदना की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुजफ्फरपुर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने 17 जून 2025 को ही संपत्ति जब्ती पर रोक लगा दिया था. पुलिस जिस संपत्ति की जब्ती कर रही थी वह चुन्नू ठाकुर की पत्नी किरण वंदना के नाम पर थी. कोर्ट ने किरण वंदना को भी कहा था कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक वह भी इस संपत्ति की बिक्री नहीं कर सकती है.


कोर्ट का आदेश सही या पुलिस का दावा

मुजफ्फरपुर के कोर्ट में चुन्नू ठाकुर की संपत्ति जब्ती का मामला अभी तक लंबित है. ऐसे में पुलिस या सरकार संपत्ति को जब्त नहीं कर सकती. लेकिन बिहार पुलिस ये दावा कर रही है कि संपत्ति को जब्त कर लिया गया है. अब सवाल ये है कि मुजफ्फरपुर पुलिस का दावा सही है या कोर्ट का आदेश.

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रिपोर्टर / लेखक

Jitendra Vidyarthi

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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