Bihar News: बिहार में रेरा ने एक और बिल्डर के खिलाफ जुर्माना लगाया है. रेरा प्रावधानों के उलंघन के बाद यह कार्रवाई की गई है. बिना निबंधन प्रोजेक्ट को लेकर रेरा ने Green Homes Developers के खिलाफ 5 लाख रू का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि को 60 दिनों के अंदर जमा देने करने का भी आदेश दिय़ा गया है.
रेरा ने इस संबंध में 13 फरवरी को आदेश पारित किया है. रेरा ने Green Homes Developers के Project: Ayesha Residency, Block- B प्रोजक्ट पर स्वतः संज्ञान लिया था. इसके बाद मामले की सुनवाई हुई। 13 फरवरी को रेरा बेंच द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बिल्डर उपर्युक्त जुर्माने की राशि ₹5,00,000/- (केवल पाँच लाख रुपये) इस आदेश के जारी होने की तिथि से साठ (60) दिनों के भीतर जमा करे। इस निर्देश का पालन न करने पर अचल संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 59(2) के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।







