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शराबबंदी कानून तोड़ने के अलावे अब यह काम किया तो जाएंगे जेल, नीतीश सरकार का एक और सख्त फैसला

PATNA : बिहार में शराबबंदी कानून तोड़ने वालों को जिस तरह जेल भेजा जा रहा है उसके बाद नीतीश सरकार ने एक और सख्त कदम उठाया है। सरकार ने तय किया है कि अब सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने वा

शराबबंदी कानून तोड़ने के अलावे अब यह काम किया तो जाएंगे जेल, नीतीश सरकार का एक और सख्त फैसला
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PATNA : बिहार में शराबबंदी कानून तोड़ने वालों को जिस तरह जेल भेजा जा रहा है उसके बाद नीतीश सरकार ने एक और सख्त कदम उठाया है। सरकार ने तय किया है कि अब सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने वाले लोगों को भी जेल भेजा जाएगा। सरकार सभी जिलों के डीएम और प्रमंडल के कमिश्नरों को यह आदेश देने वाली है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। सरकारी जमीन पर कब्जा जमा रखा है उसे तुरंत हटाया जाए और अगर कोई जोर जबरदस्ती करता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेजा जाए।


 बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने वालों को अब ना केवल जेल भेजा जाएगा बल्कि 20 हजार तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के डीएम और प्रमंडलीय आयुक्तों को अधिकार दिया गया है। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर नीतीश सरकार परेशान है और यही वजह है कि उसने अब एक सख्त कदम उठाते हुए अतिक्रमणकारियों को सीधे जेल भेजने का फैसला किया है। यह देश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पहले ही जारी किया था लेकिन अब उसे सख्ती से लागू किया जाएगा।


इतना ही नहीं राजस्व विभाग में सरकारी जमीन का पूरा ब्योरा इकट्ठा करने में जुटा हुआ है। सरकारी जमीन का रिकॉर्ड अगर एक बार तैयार हो जाता है तो उसके बाद उस पर अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 90 हजार से ज्यादा सरकारी प्लॉटों के बारे में सरकार के पास जानकारी पहुंच चुकी है। इनमें से 44 हजार से ज्यादा प्लॉट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पास है जबकि अल्पसंख्यक विभाग सरकारी जमीन के मामले में नंबर दो पर है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पास 12866 सरकारी प्लॉट हैं। सरकार अब इन सभी प्लॉटों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर इसे कब्जा मुक्त कराने के लिए आगे बढ़ेगी।

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FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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