Bihar Education News: शिक्षा विभाग ने शिक्षा सेवा के एक अधिकारी को दंड दिया है. इस संबंध में निदेशक प्रशासन की तरफ से 24अक्टूबर को पत्र जारी किया गय़ा है. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ गठित आरोपों को सत्य पाया. संचालन पदाधिकारी की रिपोर्ट के बाद शिक्षा विभाग के डीपीओ को दंड़ दिया है.
मुजफ्फरपुर जिले के तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी वर्तमान में उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा निदेशालय प्रफुल्ल कुमार मिश्र के खिलाफ वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध कराई गई राशि को खर्च नहीं करने, उपलब्ध राशि में 2.28 करोड़ की राशि खर्च निकासी कर खर्च नहीं करने के आरोप हैं. साथ ही अनाधिकृत रूप से मुख्यालय छोड़ने के आरोप गठित किए गए।
इन आरोपों को लेकर डीपीओ प्रफुल्ल कुमार मिश्र को 1 अप्रैल 2024 को निलंबित किया गया. इसके बाद 1 मई 2024 के प्रभाव से विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। कई बार स्मारित करने के बाद भी डीपीओ प्रफुल्ल कुमार मिश्र ने अपना पक्ष नहीं रखा. संचालन पदाधिकारी ने विभागीय जांच में आरोपों को सत्य पाया. रिपोर्ट मिलने के बाद विभाग के स्तर पर समीक्षा की गई. इसके बाद प्रफुल्ल कुमार मिश्र के खिलाफ संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड निर्धारित किया गया है.





