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Bihar News: CO की हड़ताल,...राजस्व न्यायालयों में केस का अंबार, कैसे हो निबटारा..इसके लिए राजस्व विभाग ने जारी किए 7 तरह के गाइडलाइन, जानें....

अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल से राजस्व न्यायालयों के हजारों केस लंबित हो गए हैं. इस बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सख्त गाइडलाइन जारी करते हुए 15 अप्रैल 2026 तक सभी मामलों के निपटारे का निर्देश दिया है. AI टूल्स के उपयोग की भी

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Viveka Nand
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Bihar Co Strike: बिहार के अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर है. हालांकि कुछ अंचलों में सीओ काम पर लौटे हैं. राजस्व सेवा के अधिकारियों-कर्मियों के हड़ताल की वजह से राजस्व से जुड़े काम और राजस्व न्यायलयों में भारी संख्या में केस लंबित हो गए हैं. राजस्व न्यायलयों में लंबित केसों के निबटारे को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सात प्रकार के गाइडलाइन जारी किए हैं. 

विभाग के सचिव ने लिखा पत्र 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी समाहर्त्ता, सभी अपर समाहर्ता 9राजस्व), सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को पत्र लिखा है. जिसमें कहा गया है कि अंचल अधिकारियों एवं राजस्व कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश (हड़ताल) की अवधि में राजस्व न्यायालयों के विधिवत् संचालन कैसे हो, इसके लिए गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं. 

सीओ की हड़ताल की वजह से राजस्व से जुड़े केस लंबित

समृद्धि यात्रा, 2026 के दौरान समीक्षा के क्रम में राजस्व न्यायालयों में भारी संख्या में केस के लंबित रहने पर गहरी चिंता व्यक्त की गयी है. समस्या के समाधान के निर्देश जारी किए गए हैं. समृद्धि यात्रा के प्रपत्र- 3 में प्रगति असंतोषप्रद है. सभी ने अंचल अधिकारियों एवं हल्का कर्मचारियों के हड़ताल /सामूहिक अवकाश का हवाला देकर यह कहा गया है कि कि उनके अनुपस्थिति के कारण राजस्व न्यायालयों में केस का निष्पादन बाधित है. ऐसी परिस्थिति में यह निर्णय लिया जाता है कि सभी स्तर के राजस्व न्यायालय (प्रमण्डलीय आयुक्त / समाहर्ता /अपर समाहर्त्ता/ भूमि सुधार उप समाहत) अपने-अपने न्यायालयों में तेजी से केस का निबटारा करेंगे. 

सात तरह के गाइडलाइन जारी किए गए हैं.... 

किसी भी परिस्थिति में बिना नोटिस ex-parte आदेश नहीं करेंगे। नोटिस का तामिला राजस्व न्यायालय के अभिलेख का अभिन्न अंग रहेगा। कोई Adjournment देय नहीं होगा। दोनों पक्षों को Written Statement दायर करने का एक अवसर दिया जायेगा। तीन दिनों से अधिक सुनवाई अपवाद के तौर पर सकारण किया जाएगा।सभी अंतिम आदेश सकारण होंगे। न्यायालयों में Chat GPT/Gemini इत्यादि के AI के सहयोग की अनुमति होगी। ऐसे में सभी अधिकारी एक कार्य योजना बनाकर15 अप्रैल तक अपने अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के सभी लंबित वादों का निपटारा नियमानुसार करें।

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रिपोर्टर / लेखक

Viveka Nand

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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