ब्रेकिंग
सरकारी कैलेंडर में मंत्री के परिवार की फोटो, RJD ने चिराग के नेता पर पद का दुरुपयोग करने का लगाया आरोपमुजफ्फरपुर SSP की बड़ी कार्रवाई: गायघाट थानेदार समेत पूरी छापेमारी टीम सस्पेंडपिस्टल से फायरिंग करते वीडियो सामने आने पर दानिश रिजवान ने दी सफाई, कहा..20 लाख रंगदारी नहीं दिये तब AI जेनरेटेड फर्जी क्लिप कर दिया वायरल काम पर नहीं लौटने वाले अंचलाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, रिटायर CO को कॉन्ट्रैक्ट पर किया जाएगा बहाल कानून को ठेंगा! मांझी के सबसे करीबी ने पुलिस से पिस्टल लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग की, RJD ने वीडियो जारी कर सरकार को घेरासरकारी कैलेंडर में मंत्री के परिवार की फोटो, RJD ने चिराग के नेता पर पद का दुरुपयोग करने का लगाया आरोपमुजफ्फरपुर SSP की बड़ी कार्रवाई: गायघाट थानेदार समेत पूरी छापेमारी टीम सस्पेंडपिस्टल से फायरिंग करते वीडियो सामने आने पर दानिश रिजवान ने दी सफाई, कहा..20 लाख रंगदारी नहीं दिये तब AI जेनरेटेड फर्जी क्लिप कर दिया वायरल काम पर नहीं लौटने वाले अंचलाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, रिटायर CO को कॉन्ट्रैक्ट पर किया जाएगा बहाल कानून को ठेंगा! मांझी के सबसे करीबी ने पुलिस से पिस्टल लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग की, RJD ने वीडियो जारी कर सरकार को घेरा

अब राजस्व पदाधिकारी जारी करेंगे जाति,आवासीय और आय प्रमाण पत्र, 1 अप्रैल से होग बदलाव

PATNA : बिहार सरकार ने लोक सेवा का अधिकार कानून में अहम बदलाव किये हैं. जिसके बाद अब बिहार में जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी के माध्यम से बनाया जाएगा. ब

अब राजस्व पदाधिकारी जारी करेंगे जाति,आवासीय और आय प्रमाण पत्र, 1 अप्रैल से होग बदलाव
Anamika
|
|AMP
विज्ञापन — Rectangle

PATNA : बिहार सरकार ने लोक सेवा का अधिकार कानून में अहम बदलाव किये हैं. जिसके बाद अब बिहार में जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी के माध्यम से बनाया जाएगा. 

बता दें कि लोक सेवा का अधिकार कानून का उपयोग सबसे ज्यादा प्रमाणपत्र बनाने में होता है. इसके मद्देनजर इन सेवाओं को ज्यादा आसान बनाते हुए आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की कवायद करते हुए यह बदलाव किया गया है. जिसके बाद अब सीओ के स्थान पर राजस्व पदाधिकारी को ही जाति, आवासीय और आया प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार होगा. यह बदलाव 1 अप्रैल से लागू होगा.  31 मार्च तक अंचलाधिकारी के माध्यम से ही जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे. 

सिर्फ सीओ के स्थान पर राजस्व पदाधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों पर होंगे. इन तीनों प्रमाणपत्रों को आवेदन करने के 10 दिनों के अंदर ही जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र बना कर देना होगा. तत्काल  मामलों में इन प्रमाणपत्रों को दो दिनों में ही जारी करना होगा. 

समान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. इन तीनों प्रमाणपत्रों को बनाने में अगर देरी होती है तो प्रथन अपील एसडीओ के पास कर सकते हैं, जिसका निबटारा 15 दिनों में करना होगा. 

इस खबर के बारे में

रिपोर्टर / लेखक

Anamika

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

विज्ञापन

संबंधित खबरें