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वाहन जांच के दौरान पुलिस नहीं कर सकती है गाली-गलौज और मारपीट,चेकिंग का वीडियो भी बना सकते हैं आप

DESK : नया मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद से ही लोगों में खलबली मची है. आए दिन देश के कई जगहों से भारी-भरकम जुर्माने भरने की खबर सामने आ रही है. हर चौक-चौराहे पर पुलिस पहले के म

वाहन जांच के दौरान पुलिस नहीं कर सकती है गाली-गलौज और मारपीट,चेकिंग का वीडियो भी बना सकते हैं आप
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DESK : नया मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद से ही लोगों में खलबली मची है. आए दिन देश के कई जगहों से भारी-भरकम जुर्माने भरने की खबर सामने आ रही है. हर चौक-चौराहे पर पुलिस पहले के मुकाबले ज्यादा सक्रिय दिख रही है. इसी बीच कई जगहों से वाहन जांच के दौरान पुलिस के दुर्व्यवहार करने की खबर सामने आ रही है. जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ऐसे में हम आपके कुछ अधिकार बताने जा रहे हैं जो आप वाहन जांच के दौरान कर सकते हैं. एक RTI के जवाब में हरियाणा पुलिस ने जानकारी दी है कि वाहन जांच के दौरान कोई भी वाहन चालक पुलिसकर्मी के साथ बातचीत के दौरान कैमरा इस्तेमाल कर सकता है. इस दौरान पुलिसकर्मी को फोन और कैमरा छीनने और तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है. खबर के मुताबिक फरीदाबाद के RTI एक्टिविस्ट अनुभव सुखीजा ने हरियाणा पुलिस में वाहन चालकों के अधिकार को लेकर एक RTI डाली थी. जिसके जवाब में पुलिस ने बताया कि वाहन चलाते समय अगर किसी चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस, RC नहीं है तो चालक मोबाइल पर पुलिसकर्मी को कागजात दिखा सकता है. गाड़ी में हॉकी, क्रिकेट बैट, विकेट रखने पर कोई रोक नहीं है, मगर अवैध हथियार रखना दंडनीय अपराध है. वाहन जांच के दौरान पुलिसकर्मी किसी के साथ गाली-गलौज और मारपीट नहीं कर सकता है.
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FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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