ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: गया में पुलिस की गुंडागर्दी, आर्मी जवान को पीटा.. कमर में गमछा बांध लाए थाने DRDO Humanoid Robot: बॉर्डर के लिए तैयार किए जा रहे 'आयरन मैन', जवानों की सुरक्षा के साथ दुश्मनों की बर्बादी की पूरी तैयारी Bihar News: सरकारी सिस्टम में बड़ी लापरवाही? 15 अफसरों को मिला नोटिस, 7 दिन में देना होगा जवाब! Bihar News: राज्य के 15 इंजीनियरिंग कॉलेजों में विदेशी भाषा की पढ़ाई शुरू, वैश्विक नौकरी होगी अब और भी आसान Bihar job update : बिहार में जल्द होगी 22,089 नर्सों की बहाली, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय का ऐलान Bihar News: रिश्वत में वाशिंग मशीन और कैश लेते गिरफ्तार हुए दारोगा साहेब, निगरानी ने कुछ ऐसे दबोचा Cooperative Banks loan in Bihar: बिहार के 15 जिलों में खुलेंगे सहकारी बैंक, एक लाख लोगों को मिलेगा लोन Boycott Turkish Products: भारत में शुरू हुआ तुर्की का आर्थिक बहिष्कार, 2023 में हमारी दरियादिली देखी, अब भुगतो नाराजगी बिहार में नहीं थम रहा भूमि विवाद का मामला: मुजफ्फरपुर में जमीन कारोबारी की हत्या, दूसरे की हालत गंभीर CBSE Board 12th Result 2025: गोल इंस्टीट्यूट के छात्र-छात्राओं ने लहराया परचम

नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून में दी बड़ी राहत, अब शराब केस में जब्त गाड़ी को छुड़वा सकेंगे मालिक, भरना होगा इतना पैसा

नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून में दी बड़ी राहत, अब शराब केस में जब्त गाड़ी को छुड़वा सकेंगे मालिक, भरना होगा इतना पैसा

31-May-2023 10:54 AM

By First Bihar

PATNA : बिहार में लागू शराबबंदी कानून में नीतीश सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि, अब शराब केस में जप्त किये गए गाड़ियों को उसके मालिक छुड़वा सकेंगे। हालांकि, इसके लिए उन्हें गाड़ी की कीमत की 10 फीसदी राशि जमा करानी होगी। इस बात का फैसला राज्य सरकार के तरफ से बीते शाम लिया गया है। 


दरअसल, बिहार सरकार और  उत्पाद विभाग के तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि अब शराबबंदी कानून के तहत पकड़ी गई गाड़ियों को मालिक अपनी गाड़ी को छुड़ा सकेंगे। राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि, राज्य में आगामी 1 जून से  उत्पाद विभाग की टीम या पुलिस शराब के साथ किसी वाहन को जब्त करती है, तो वाहन मालिक अपनी गाड़ी को छुड़ा सकेंगे। इसके लिए उन्हें एक निर्धारित राशि सरकार के पास जमा करानी होगी। यह राशि गाड़ी की कीमत का 10 प्रतिशत होगी। 


मालूम हो कि, इससे पहले शराबबंदी कानून के तहत उत्पाद विभाग या पुलिस प्रसाशन किसी वाहन को पकड़ती थी तो उसे अपने पास जब्त कर लेती थी। इसमें  अबतक जुर्मना के तहत छोड़ने का कोई प्रावधान तय नहीं किया गया था। लेकिन, अब राज्य सरकार के यह निर्णय लिया है कि इन गाड़ियों को वाहन मालिक उनके मूल कीमत के 10 फीसदी जुर्माना देकर उसे वापस ले सकेंगे। राज्य कैबिनेट ने मद्य निषेध कानून में बदलाव के लिए मंजूरी दे दी है।


इधर, नीतीश कैबिनेट में मद्यनिषेध विभाग में 1218 पदों का सृजन कर उनकी भर्ती की जाएगी। इसके अलावा मध्यनिषेध सिपाही संवर्ग के कर्मचारियों की ट्रेनिंग के लिए पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में सेंटर स्थापित किए जाएंगे। नीतीश कैबिनेट ने इसपर भी सहमति जताई है। कैबिनेट से कुल 24 एजेंडे को मंजूरी मिली है।