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02-Nov-2023 08:52 PM
By First Bihar
PATNA: मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पूर्व बाहुबली विधायक की जमानत याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस अरविंद कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने अनंत सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। नीतीश सरकार के वकील ने अनंत सिंह को जमानत दिये जाने का विरोध किया।
राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अजय मिश्रा ने कोर्ट में यह दलील दी कि अनंत सिंह का 53 कांडों में आपराधिक इतिहास रहा है। यदि इन्हें जमानत दी जाती है और ये जेल से छूटकर बाहर निकलते हैं तब लोगों के बीच डर का माहौल बन सकता है। 2024 का लोकसभा चुनाव भी अब सामने है यदि ये बाहर निकलेंगे तो चुनाव पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसलिए सरकार के वकील ने अनंत सिंह को जमानत दिये जाने का विरोध किया।
बता दें कि अनंत सिंह के घर से इंसास राइफल, बुल्लेट प्रूफ जैकेट और 6 मैगजीन बरामद किया गया था। बाढ़ थाना जाने के मामले में 14 जुलाई को एमपी/एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के इसी फैसले को रद्द करने के लिए अनंत सिंह के वकील पीएन शाही ने पक्ष रखा। उनका कहना था कि अनंत सिंह को गलत तरीके से फंसाया गया है उन्होंने आधा से ज्यादा सजा की अवधि काट चुके हैं। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए।
लेकिन राज्य सरकार के वकील अजय मिश्रा ने यह दलील दी कि अनंत सिंह का आपराधिक इतिहास कई कांडों में रहा है अभी लोकसभा चुनाव होने हैं यदि ये जेल से बाहर निकलेंगे तो चुनाव पर असर पड़ेगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने बाहुबली अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।