ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Teacher: राज्य के 26,000 से ज्यादा शिक्षकों का तबादला, लिस्ट के साथ सामने आई नई जानकारी Bihar News: पति की मौत के 5 मिनट बाद पत्नी ने भी तोड़ा दम, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार Bihar News: मुंगेर DM ने लिया श्रावणी मेला की तैयारियों का जायजा, 30 जून तक सभी कार्य पूरा करने का दिया निर्देश Bihar News: बिहार शिक्षा विभाग में डोमिसाइल नीति लागू, 15 हजार पदों पर जल्द होगी भर्ती Police Encounter: रामनवमी चौधरी हत्याकांड का मुख्य शूटर घायल, सिर पर थे कई संगीन आरोप Bihar Crime News: प्रदेश में अपराधी बेलगाम, जमीन कारोबारी को गोलियों से भूना Bihar Crime News: देवरानी-जेठानी के झगड़े ने ली जान, बहू की निर्मम हत्या कर शव को लगाई आग Bihar Corruption: बिहार में इलाज के नाम पर फर्जीवाड़ा, मेडिकल जांच में DPO की खुली पोल Bihar News: शराब मामले में गिरफ्तार युवक की मौत, परिजनों का उत्पाद टीम पर गंभीर आरोप; RJD ने नीतीश कुमार और बिहार पुलिस को घेरा Bihar Weather: बिहार के इन 8 जिलों में आज भीषण बारिश, आंधी-तूफ़ान को लेकर भी IMD ने चेताया

कुरान को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 26 आयतों पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज.. याचिकाकर्ता पर जुर्माना

कुरान को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 26 आयतों पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज.. याचिकाकर्ता पर जुर्माना

12-Apr-2021 01:25 PM

By

DELHI : मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान की 26 आयतों पर रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल याचिकाकर्ता वसीम रिजवी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें कुरान की 26 आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। 


सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के अंदर याचिकाकर्ता वसीम रिजवी ने कहा था कि धर्मगुरु तो सुन नहीं रहे इसलिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। उन्होंने 16 जनवरी को चिट्ठी लिखी थी लेकिन कोई जवाब नहीं आया जबकि इन 26 आयतों का इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे हैं। वसीम रिजवी के मुताबिक कुरान में 26 आयतों से कट्टरता को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने दावा किया था कि यह 26 आयतें कुरान के अंदर बाद में जोड़ी गई थीं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद रिजवी के परिवार के लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। 


सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद रिजवी लगातार मुस्लिम समाज के निशाने पर हैं। उनके खिलाफ कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने रिजवी का पोस्टर भी जलाया। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मसले पर रिजवी का साथ नहीं दिया था। बीजेपी के नेता और बिहार सरकार के मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उनकी पार्टी दृढ़ता से उन लोगों के खिलाफ है जो किसी की धार्मिक ग्रंथ का अपमान करते हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा था कि रिजवी के इस कदम से देश का माहौल खराब होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने ना केवल उनकी याचिका खारिज की है बल्कि 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वसीम रिजवी यूपी शिया वफ्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं।