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06-Dec-2023 07:48 AM
By First Bihar
PATNA : देश समेत बिहार में अक्सर यह देखने को मिलता है कि केस-मुकदमों में फंसे लोग पुलिस और थाना को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन, अब बिहार में डीजीपी आरएस भट्टी ने कुछ ऐसा काम कर दिया है कि थाना, पुलिस और जांच अधिकारी को सेट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। अब थाना और थाना से जुड़े पुलिस अधिकारियों के मूवमेंट, सनहा-शिकायत-प्राथमिकी के एंट्री के आधिकारिक दस्तावेज स्टेशन डायरी को डिजिटल करने की शुरुआत कर दी है। इसकी शुरुआतपटना से हुई है और 15 दिसंबर के बाद से इसे बिहार के बाकी जिलों में भी लागू करने का काम शुरू हो जाएगा। बिहार पुलिस का लक्ष्य है कि नए साल यानी 1 जनवरी से थानों में कागज की स्टेशन डायरी बंद हो जाए और सब कुछ डिजिटल तरीके से दर्ज हो जिसे एसपी या दूसरे सीनियर अफसर जब चाहें, जहां से चाहें, देख सकें।
दरअसल, पटना जिला के सभी थानों में 5 दिसंबर से डिजिटल स्टेशन डायरी लिखने की शुरुआत हो गई है। राज्य के बाकी जिलों के थानों में भी 15 दिसंबर से डिजिटल स्टेशन डायरी लिखी जाने लगेगी। इससे फिजकली रूप से स्टेशन डायरी लिखने की प्रक्रिया पूरी तरह बंद हो जाएगी। स्टेशन डायरी लिखने की जिम्मेदारी थाना अध्यक्ष (एसएचओ) को दी गयी है। उनकी अनुपस्थिति में अपर थाना अध्यक्ष जवाबदेह होंगे। इस डिजिटल स्टेशन डायरी से पारदर्शिता आएगी और अपराध या विधि व्यवस्था से जुड़े मामलों में समय पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जा सकेगा।
वहीं, जिलों के एसपी अपने जिले के किसी भी थाना की स्टेशन डायरी एक क्लिक कर कंपयूटर पर देख सकेंगे। रेंज के आईजी एवं डीआईजी अपने क्षेत्राधिकार वाले जिलों के किसी भी थाना की स्टेशन डायरी ऑनलाइन देख सकेंगे। थाना की दैनिक गतिविधियों को समझने के लिए फिजकली रूप से लिखी जाने वाली स्टेशन डायरी मंगाने की जरूरत नहीं होगी।
मालूम हो कि, अब पहली जनवरी, 2024 से पुलिस थानों में फिजिकल कॉपी की जगह पर डिजिटल स्टेशन डायरी लिखी जाएगी। इसके लिए राज्य के 964 थानों में सीसीटीएनएस पोर्टल पर ही फॉर्मेट डिजिटली उपलब्ध होगा। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी कर दिया गया है। जिसके बाद डिजिटल डायरी लिखने की शुरुआत फिलहाल पटना में हो गई है।
आपको बताते चलें कि, प्रत्येक थाना में पुलिस मैनुअल की धारा 116 के तहत थाना दैनन्दिनी में थाना की दैनिक गतिविधियों का लेखा-जोखा अंकित किया जाता है। नियमत इसे प्रत्येक दो घंटे पर लिखा जाता है। इसके तहत थाना में प्राथमिकी या शिकायत लेकर पहुंचने वाले की (समय सहित) जानकारी, गिरफ्तारी, गश्ती की जानकारी, पदाधिकारियों के पहुंचने की जानकारी, गश्ती के दौरान मिली सूचना इत्यादि अंकित की जाती है।