वैशाली में कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़खानी, केस वापस लेने का दबाव, पूरे परिवार को जान से मारने की दी धमकी पुल निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 10 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत, बकरी चराने के दौरान हादसा BIHAR: निषाद आरक्षण पर राजनीति तेज, VIP ने BJP पर जनता को बरगलाने का लगाया आरोप मुजफ्फरपुर में बेपटरी हुई मालगाड़ी, बाल-बाल बचा रेल कर्मी, ट्रेनों का परिचालन बाधित Bihar News: नहाने के दौरान डूबने से दो लड़कियों की मौत, दादा को खाना पहुंचाने गई थीं दोनों बच्चियां आरा में 22 जून को 'संत सम्मेलन' का आयोजन, जन जागरण सेवा कल्याण संस्थान का कार्यक्रम JDU विधायक के भांजे की हत्या का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, प्रॉपर्टी के लिए छोटे भाई ने घटना को दिया था अंजाम Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस IOCL में प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ आमरण अनशन, पूर्वी क्षेत्र के सभी लोकेशनों पर विरोध प्रदर्शन जारी
12-Mar-2024 01:14 PM
By First Bihar
DELHI: देशभर में सीएए लागू होने के बाद यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। मुस्लिम संगठनों ने सीएए को असंवैधानिक बताते हुए उसपर रोक लगाने की मांग शीर्ष अदालत से की है। CAA अधिसूचना को लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सोमवार को अधिसूचना जारी करने के बाद पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़कर यह कानून पूरे देश में लागू हो गया। देश में इस नागरिकता (संशोधन) अधिनियम- 2019 के लागू होने के बाद दूसरे देशों से भारत आए गैर-मुस्लिम समुदाय के शर्णार्थियों को केंद्र की सरकार भारत की नागरिकता दे सकेगी।
इस कानून के लागू होने के अगले ही दिन मुस्लिम संगठन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। मंगलवार को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इनका कहना है कि यह कानून मुस्लिमों से भेदभाव करता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेडिंग है। ऐसे में सरकार को इसे लागू नहीं करना चाहिए था। आईयूएमएल की ओर से देश की सबसे बड़ी अदालत में दी गई याचिका में सीएए को असंवैधानिक करार दिया गया है और सीएए पर स्टे लगाने की मांग भी की गई है।
बता दें कि विवादों में रहे सीएए को लागू किए जाने के बाद अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता दी जा सकेगी। सीएए के नियम जारी हो जाने के साथ ही मोदी सरकार इन तीन देशों के प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू करने को लेकर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं।