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मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को रांची कोर्ट से लगा तगड़ा झटका, कोर्ट ने दिया ये आदेश

RANCHI: मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को रांची एमपी-एमएलए कोर्ट से झटका लगा है. बता दे राहुल गांधी द्वारा दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की

मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को रांची कोर्ट से लगा तगड़ा झटका, कोर्ट ने दिया ये आदेश
Aprajita  ShilaAprajita Shila|
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RANCHI: मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को रांची एमपी-एमएलए कोर्ट से झटका लगा है. बता दे राहुल गांधी द्वारा दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अर्जी को रांची की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है. 


मालूम हो कि झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी उपनाम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया था. जिस को लेकर रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस केस में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने बहस की. वहीं राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बहस की. 


आपको बता दे कि बीते 23 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी. राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. जिसको लेकर राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की कोर्ट में केस दर्ज कराया गया था. कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी, हालांकि सजा के एलान के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी. 


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Aprajita Shila

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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