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झारखंड में 6 मई तक बढ़ायी गयी लॉकडाउन की अवधि, पहले 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक ही था लॉकडाउन

DESK: झारखंड में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सदस्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। जिसमें सख्ती के साथ लॉ

झारखंड में 6 मई तक बढ़ायी गयी लॉकडाउन की अवधि, पहले 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक ही था लॉकडाउन
Santosh SinghSantosh Singh|
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DESK: झारखंड में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सदस्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। जिसमें सख्ती के साथ लॉकडाउन की अवधि एक सप्ताह और बढ़ाने का फैसला लिया गया। लॉकडाउन की अवधि 6 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ाई गयी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर 'स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह' की अवधि को 6 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पहले  29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक ही लॉकडाउन की अवधि थी। पहले रात्रि 8 बजे तक राज्य में दुकानों को खोलने की अनुमति थी लेकिन अब दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी लेकिन दवा की दुकानों के लिए समय की कोई बाध्यता नहीं होगी।



गौरतलब है कि इससे पूर्व सरकार ने 'स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह' 22 अप्रैल की सुबह छह बजे से 29 अप्रैल की सुबह छह बजे तक के लिए लागू किया था लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को लेकर इसमें और सख्ती बरतने के आदेश के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है।  सीएम की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह व नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।


झारखंड सरकार की ओर से जारी पूर्व के आदेश में स्‍कूल-कॉलेज, कोचिंग, शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान, स्वीमिंग पुल, जिम, पार्क, होटल-रेस्टोरेंट (बैठकर खाने पर प्रतिबंध), सिनेमा हॉल, मॉल, शराब की दुकानें लॉकडाउन अवधि में बंद रखने का आदेश दिया। इसके अलावा लोगों को बेवजह सड़कों पर निकलने से मना किया गया। पूरे राज्‍य में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। हालांकि राशन, सब्जी व दवा की दुकानों को लॉकडाउन से छूट है लेकिन अब इन्हें दोपहर दो बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति दी गयी है।


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Santosh Singh

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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