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अवैध खनन मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तीन जिलों में माइनिंग पर लगाई रोक

RANCHI: अवैध खनन से जुड़े एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने पलामू, गढ़वा और लातेहार में खनन पर रोक लगा दिया है। इस जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा

अवैध खनन मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तीन जिलों में माइनिंग पर लगाई रोक
Mukesh Srivastava
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RANCHI: अवैध खनन से जुड़े एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने पलामू, गढ़वा और लातेहार में खनन पर रोक लगा दिया है। इस जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने सुनवाई की। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पलामू, गढ़वा और लातेहार के सभी वैध और अवैध खनन 26 अप्रैल तक रोक लगा दिया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।


इससे पहले कोर्ट ने पलामू, गढ़वा और लातेहार में हो रहे अवैध खनन की जांच के लिए कमेटी गठित करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था। कोर्ट के आदेश पर सरकार ने बीते 31 मार्च को कमेटी गठित कर मामले की जांच के आदेश दिए थे। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्च से समय मांगा गया। याचिकाकर्ता की तरफ से इसका विरोध किया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोर्ट को बताया कि तीनों जिलों में अधिकारियों की मिलीभगत से बिना किसी रोकटोक के अवैध खनन किया जा रहा है। जिसके बाद कोर्ट ने पलामू, गढ़वा और लातेहार में तत्काल खनन पर रोक लगा दिया।


बता दें कि झारखंड में अवैध खनन का मामला हमेशा से चर्चा में रहा है। अवैध खनन से जुड़े कई मामले अबतक सामने आ चुके हैं। अवैध खनन को लेकर ईडी ने कहा था कि साहिबगंज में एक हजार करोड़ रुपये का अवैध खनन और परिवहन हुआ है। पिछले साल 8 जुलाई को ईडी ने इस सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और अन्य के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई थी।

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Mukesh Srivastava

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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