मोतिहारी: दर्दनाक सड़क हादसे में दो की मौत, परिजनों में मचा कोहराम प्रशांत किशोर ने लालू के साथ-साथ राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला, कहा..संविधान लेकर घूमने वाले क्या अंबेडकर के अपमान का जवाब देंगे? BIHAR: मिट गया माथे पर लगा कलंक: पॉक्सो एक्ट में बुरी तरह से फंस चुके केशव को मिला नया जीवन दान नीट 2025 में गोल इन्स्टीट्यूट के छात्रों ने लहराया परचम, 5400 से अधिक छात्र सफल, 527 छात्रों का सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की उम्मीद Bihar Crime News: बिहार के पूर्व मंत्री की बहू को परिवार समेत जान से मारने की धमकी, जेठ पर गंभीर आरोप Bihar Crime News: बिहार के पूर्व मंत्री की बहू को परिवार समेत जान से मारने की धमकी, जेठ पर गंभीर आरोप BIHAR: शादी के 3 साल बाद विवाहिता की संदिग्ध मौत, ससुरालवालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप KATIHAR: डॉक्टर-पुलिस की मिलीभगत से कोर्ट को गुमराह करने का मामला उजागर, 82 वर्षीया महिला को जेल भेजने की धमकी, सोशल एक्टिविस्ट ने किया पर्दाफाश BIHAR CRIME: मोतिहारी एसपी के नाम पर बनाया फेक फेसबुक अकाउंट, साइबर ठगों ने की पैसे की मांग Bihar Politics: ‘बिहार की सत्ता में लालू परिवार की कभी नहीं होगी वापसी’ बाबा साहेब के अपमान पर बोले रोहित कुमार सिंह
03-Apr-2025 07:03 PM
By First Bihar
Waqf Property: वक्फ संपत्ति से जुड़े महत्वपूर्ण संशोधन बिल को लोकसभा में बहुमत से मंजूरी मिल गई है। इस बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि 232 सांसदों ने इसका विरोध किया। अब यह बिल राज्यसभा में चर्चा के लिए पेश किया गया है |
इस संशोधन के तहत कई अहम बदलाव किए गए हैं। पहला बड़ा बदलाव यह है कि अब ASI के अंतर्गत ऐतिहासिक स्मारकों जैसे पुराना किला, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा को पूरी तरह से सरकारी संपत्ति माना जाएगा और इन पर किसी अन्य संस्था का दावा नहीं होगा। दूसरा बड़ा संशोधन आदिवासी इलाकों की जमीन को लेकर किया गया है। अब इन क्षेत्रों की जमीन को वक्फ संपत्ति में तब्दील नहीं किया जा सकेगा, जिससे आदिवासी समुदाय के अधिकार और उनकी संस्कृति की रक्षा होगी। इसके अलावा, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि सेक्शन 40 को हटा दिया गया है, जो पहले वक्फ बोर्ड को यह अधिकार देता था कि वह किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता था और उसका निर्णय अंतिम माना जाता था। सरकार का मानना है कि इस संशोधन से दुरुपयोग की संभावना कम होगी।
राज्यसभा में इस बिल के पास होने के लिए 118 वोटों की जरूरत होगी। फिलहाल, बीजेपी के पास 96 सीटें हैं और एनडीए के सहयोगी दलों को मिलाकर यह संख्या 113 तक पहुंचती है। छह मनोनीत सांसदों को जोड़ने पर यह आंकड़ा 119 हो सकता है, जो बहुमत से थोड़ा अधिक है। दूसरी ओर, विपक्ष के पास कांग्रेस के 27 और अन्य दलों के 58 सांसदों को मिलाकर कुल 85 वोट हैं। अगर कुछ सांसद अनुपस्थित रहते हैं या विरोध में वोट डालते हैं, तो समीकरण बदल सकता है। लोकसभा में यह बिल 12 घंटे की लंबी बहस के बाद पारित हुआ था। अब सभी की नजरें राज्यसभा पर टिकी हैं, जहां इसके पारित होने या रुकने का फैसला होगा।