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09-Apr-2025 01:10 PM
By First Bihar
Central government employee leave: केंद्र सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए घोषणा की है कि अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी किडनी, लिवर या कोई अन्य अंग दान करता है, तो उसे 42 दिन की स्पेशल कैज़ुअल लीव (SCL) दी जाएगी। यह नियम 2023 से लागू हो चुका है और इसका मकसद अंगदान के बाद ठीक से आराम और रिकवरी का समय देना है। यह जानकारी लोकसभा में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दी, और कहा कि यह निर्णय मानवता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।
क्या है नया नियम?
अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और किसी ज़रूरतमंद को अपना अंग दान करते हैं, तो सरकार आपको पूरे 42 दिन की छुट्टी देगी — बिना सैलरी कटौती और बिना किसी अड़चन के। सरकार चाहती है कि इंसानियत दिखाने वाले लोगों को दफ्तर की चिंता न करनी पड़े और वे शांति से रिकवर कर सकें।
छुट्टी कब से मानी जाएगी?
सामान्यतः छुट्टी की गणना अस्पताल में भर्ती होने की तारीख से की जाएगी। लेकिन अगर डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन से पहले भी आराम ज़रूरी है, तो ऑपरेशन से एक हफ्ते पहले से भी छुट्टी ली जा सकती है।
इस फैसले की ज़रूरत क्यों थी?
बहुत से लोग अंगदान करना चाहते थे, लेकिन यह सोचकर रुक जाते थे कि सैलरी कटेगी, मेडिकल लीव खत्म हो जाएगी या ऑफिस में परेशानी होगी| तो अब उनके लिए सरकार ने यह साफ कर दिया है कि "अगर आप किसी की जान बचाते हैं तो सरकार आपकी मदद करेगी ।" अंगदान के बाद कई बार महीनों तक सही रिकवरी की ज़रूरत होती है, जो नौकरी और ऑफिस की भागदौड़ में संभव नहीं हो पाती। इस फैसले से अब अंगदाता को पर्याप्त समय मिलेगा ताकि वो अपने स्वास्थ्य को वापस पटरी पर लाने के लिए तनावमुक्त हो |