DESK: यदि आपका अपना मकान है जिसे आप किराये पर लगाते हैं तो यह अच्छी खबर आपके लिए हैं। किराये पर मकान देने वालों के लिए यह खुशखबरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए किराये से आय पर कटौती (TDS) करते हुए वार्षिक सीमा बढ़ाने का ऐलान किया था।
अब यह सीमा मौजूदा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है। यह नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। जिससे मकान मालिकों और छोटे करदाताओं को बड़ा लाभ मिलेगा।अगर किसी व्यक्ति को किराये के तौर पर वार्षिक आमदनी 6 लाख रुपये से अधिक है, तो उस पर टीडीएस काटना अनिवार्य होगा।
यह नियम केवल व्यक्तिगत करदाता या अविभाजित हिंदू परिवार (HUF) के अलावा अन्य संस्थाओं पर लागू होगा। आसान शब्दों में कहें तो यदि आप किसी को प्रतिमाह 50,000 रुपये से अधिक के किराये पर संपत्ति देते हैं, तो टीडीएस काटना जरूरी होगा। अब वार्षिक सीमा 6 लाख रुपये होने से छोटे मकान मालिकों के लिए प्रक्रिया आसान होगी और कर संबंधी बोझ कम होगा।



