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शिवहर में बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 50 हजार जुर्माना

बिहार के शिवहर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी निरंजन तिवारी को कोर्ट ने 20 साल कारावास और ₹50,000 जुर्माने की सजा सुनाई। पाक्सो अदालत ने पीड़िता को ₹5 लाख मुआवजा देने का भी आदेश दिया। घटना जुलाई 2021 की है।

Bihar
शिवहर कोर्ट का फैसला
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Jitendra Vidyarthi
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SHEOHAR: 4 साल पुराने रेप केस के मामले में शिवहर कोर्ट ने आज सजा सुनाई। आरोपित को 20 साल का कारावास और 50 हजार रूपया आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। इस बात की जानकारी डीएसपी जिला मुख्यालय सुनील कुमार सिंह ने दी है। 


उन्होंने बताया कि आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के चार साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए अनन्य विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपांजन मिश्रा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर निरंजन कुमार तिवारी नामक आरोपित को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने की स्थिति में सजा की अवधि छह माह बढ़ जाएगी. 


मामले की सुनवाई करते हुए अनन्य विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपांजन मिश्रा विशेष लोक अभियोजक पाक्सो राजेश्वर कुमार के तर्कों से संतुष्ट होकर धारा 376 एबी, 342 व 6 पाक्सो एक्ट की धारा के तहत सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक पाक्सो राजेश्वर कुमार ने बताया कि पुरनहिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 27 जुलाई 2021 को शौच के लिए निकली आठ वर्षीया बच्ची के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. 


बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहीं उसकी मां के आवेदन पर पुरनहिया थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले में पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य के साथ कोर्ट में अंतिम आरोप पत्र समर्पित किया था. मामले की सुनवाई करते हुए अनन्य विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपांजन मिश्रा ने आरोपित को 20 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि पीड़िता को पांच लाख रुपये देने का आदेश दिया है।

शिवहर, समीर कुमार झा

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Jitendra Vidyarthi

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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