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बिहार पंचायत चुनाव : कोरोना के बीच ऐसे होगी वोटिंग, उम्मीदवारों से लेकर मतदाताओं तक के लिए गाइडलाइन

PATNA : बिहार में कोरोना महामारी के बीच पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जारी हैं। पंचायत चुनाव के दौरान वोटिंग में हर बूथ पर मतदाताओं का टेम्प्रेचर लिया जाएगा। वैसे, मतदाता जिनका शा

बिहार पंचायत चुनाव : कोरोना के बीच ऐसे होगी वोटिंग, उम्मीदवारों से लेकर मतदाताओं तक के लिए गाइडलाइन
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PATNA : बिहार में कोरोना महामारी के बीच पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जारी हैं। पंचायत चुनाव के दौरान वोटिंग में हर बूथ पर मतदाताओं का टेम्प्रेचर लिया जाएगा। वैसे, मतदाता जिनका शारीरिक तापमान तय मानक से ज्यादा पाया जाएगा उन्हें मतदान के अंतिम समय में वोटिंग का मौका मिलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर कोविड-19 से जुड़ा डिटेल गाइडलाइन जारी किया है। इसका पालन सभी जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिलाधिकारी के माध्यम से कराया जाएगा।


राज्य निर्वाचन आयोग किंतर्फ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक मतदान के दौरान अंतिम चरण में मतदान को लेकर वोटरों को टोकन से दिए जाएंगे। आयोग के अनुसार सभी पीठासीन पदाधिकारियों को 1 से 100 से के तक पहले से छपे हुए टोकन उपलब्ध कराया जाएगा। मतदान केंद्र पर तैनात पदाधिकारी इस टोकन को ऐसे मतदाताओं को देंगे जिनका टेम्प्रेचर अधिक पाया गया है और जिन्हें अंतिम घंटे में मतदान करना है। इतना ही नहीं पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल करने का विकल्प भी दिया जाएगा।  राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर नामांकन प्रारूप उपलब्ध होगा। उम्मीदवार नामांकन पत्र ऑनलाइन भर सकते हैं और उसका प्रिंट निकालकर प्रारूप-6 में निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से जारी सूचना में दिए गए स्थान पर नामांकन दाखिल करेंगे।


राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों से लेकर मतदान और मतगणना तक कोरोना से बचाव के लिए हर स्तर पर पुख्ता इंतजाम करने में जुटा हुआ है। पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले अधिकारियों और प्रत्याशियों के साथ-साथ मतदाताओं को कोरोना महामारी से बचाने के लिए खास सावधानी बरतने को कहा गया है। मास्क के बगैर अगर कोई मतदाता वोट देने जाता है तो उसे तुरंत 50 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग की ओर से भी मास्क का इंतजाम किया जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई गाइडलाइन तोड़ता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

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FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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