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बिहार में नई गाइडलाइन जारी: शादी-ब्याह में शामिल होंगे 50 लोग, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं होंगी परीक्षाएं

PATNA : बिहार में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर पहले से काफी कम हो गया है. बिहार में एक महीने के अनलॉक-4 का ऐलान किया गया है. 6 अगस्त तक के लिए अनलॉक- 4 की नई गाइडलाइ

बिहार में नई गाइडलाइन जारी: शादी-ब्याह में शामिल होंगे 50 लोग, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं होंगी परीक्षाएं
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PATNA : बिहार में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर पहले से काफी कम हो गया है. बिहार में एक महीने के अनलॉक-4 का ऐलान किया गया है.  6 अगस्त तक के लिए अनलॉक- 4 की नई गाइडलाइन को जारी किया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. 


मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को क्राइ‍सिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद नई गाइडलाइन का ऐलान किया. सरकार ने यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेज, तकनीकि शिक्षण संस्थान, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान, 11वीं और 12वीं तक के स्कूलों को 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खोलने का आदेश दिया है. लेकिन इस दौरान कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किसी भी परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा. साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन सभी के अलावा सभी स्कूल, कोचिंग, ट्रेनिंग और शैक्षणिक संसथान बंद रहेंगे. 


अनलॉक- 4 की नई गाइडलाइन में शादी-ब्याह को लेकर भी नए नियम बनाये गए हैं. सरकार ने अब शादी में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी है. पहले मात्र 20 लोग ही शामिल हो पाते थे. लेकिन सरकार ने नाच-गाना और डीजे पर अभी भी प्रतिबंध बरकरार रखा है. बारात और जुलूस पर पूरी तरह रोक है. शादी-ब्याह की सूचना संबंधित थाने को विवाह से 3 दिन पहले देनी होगी. अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम में भी 50 लोगों के शामिल होने की छूट दी गई है. 


सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा कि "कोरोना स्थिति की समीक्षा के बाद सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय को सामान्य रूप से खोलने का निर्णय लिया गया है. टीका प्राप्त आगंतुक कार्यालय में प्रवेश पा सकेंगे." सीएम ने आगे बताया कि "विश्वविद्यालय, सभी कॉलेज, तकनीकि शिक्षण संस्थान, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान, ग्यारहवीं और  बारहवीं तक के विद्यालय 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे. शैक्षणिक संस्थानों के व्यस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था होगी. "


उन्होंने आगे बताया कि "रेस्टोरेंट और खाने की दुकान का संचालन 50% बैठने की क्षमता के साथ हो सकेगा. अभी भी सावधानी की जरूरत है. " आपको बता दें कि बिहार में अनलॉक-4 के नए नियम कानून अगले एक महीने के 7 जुलाई से लागू होंगे. मालूम हो कि अनलॉक के दौरान भी कोरोना संक्रमण में निरंतर गिरावट आई है, पर अब भी राज्य में 100 से अधिक नए मामले प्रतिदिन मिल रहे हैं.


सरकार के नए नियम के मुताबिक स्वीमिंग पुल और जिम खोलने का भी आदेश दिया गया है. ये 50 फीसदी संख्या के साथ खोले जा सकेंगे. दुकानों को अल्टरनेट डे खोलने का आदेश दिया गया है. दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी. जबकि ऑफिस शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे. टीका लिए बाहरी व्यक्ति को ही ऑफिस में इंट्री दी जाएगी. रात नाईट कर्फ्यू 9 बजे से लागू रहेगा. 


यहां पढ़िए नई गाइडलाइन -








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FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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