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पटना के सभी कोर्ट में फिजिकल और वर्चुअल सुनवाई कल से, कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन

PATNA : कोरोना के दूसरी लहर की रफ़्तार धीमी होते ही पटना जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्रा ने पटना जिले के पटना सिविल कोर्ट, दानापुर सिविल कोर्ट, पटना सिटी सिविल कोर्ट, बाढ़

पटना के सभी कोर्ट में फिजिकल और वर्चुअल सुनवाई कल से, कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन
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PATNA : कोरोना के दूसरी लहर की रफ़्तार धीमी होते ही पटना जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्रा ने पटना जिले के पटना सिविल कोर्ट, दानापुर सिविल कोर्ट, पटना सिटी सिविल कोर्ट, बाढ़ कोर्ट, मसौढ़ी कोर्ट और पालीगंज कोर्ट में फिजिकल और वर्चुअल मोड से न्यायिक कार्य और मुकदमों की सुनवाई करने का आदेश जारी किया है. 


साथ ही उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का कोर्ट परिसर में सख्ती से पालन करने को कहा है. जिला न्यायाधीश ने जिले के सभी 94 कोर्ट में 23 अगस्त से लेकर 30 सितंबर 2021 तक फिजिकल सुनवाई के लिए तिथि भी जारी की है. आदेश के मुताबिक, जिस कोर्ट में फिजिकल सुनवाई होगी उस कोर्ट वर्चुअल सुनवाई नहीं होगी और जिस कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई होगी उस कोर्ट में फिजिकल सुनवाई नहीं होगी.  



जिला न्यायाधीश ने इस सूचना को पटना, दानापुर, पटना सिटी, बाढ़, मसौढ़ी और पालीगंज के अधिवक्ता संघ को सूचना है. वहीं दूसरी ओर जिन अधिवक्ताओं के पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा वाला मोबाइल या लैपटॉप नहीं है उनके लिए कोर्ट परिसर में एक वर्चुअल कोर्ट रूम बनाया गया है, जहां से अधिवक्ता अपने मुकदमों की सुनवाई और बहस कर सकेंगे. 


फिजिकल कोर्ट शुरू करने के साथ ही जिला न्यायाधीश ने कोर्ट परिसर में अनावश्यक पक्षकारों के प्रवेश पर रोक लगा दी है. मुकदमों या जमानत आवेदन या कोई भी आवेदन ई-फाइलिंग से होगा. 


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FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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