सरकार ने राशन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए 31 मार्च तक का आखिरी मौका दिया है। इसके बाद जिन लाभार्थियों के राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे, उनके राशन कार्ड स्वतः ही रद्द हो जाएंगे। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं और सभी जिलों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि राशन कार्ड में दर्ज हर सदस्य का आधार सीडिंग कराना अनिवार्य होगा। अगर किसी परिवार के किसी सदस्य का आधार लिंक नहीं है, तो उसे राशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि ऐसे लाभार्थी परिवार खाद्यान्न से वंचित हो सकते हैं।
राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए फेसियल ई-केवाईसी सुविधा शुरू की गई है। अब लाभार्थी राज्य के किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) विक्रेता के पास जाकर बिना किसी शुल्क के आधार सीडिंग करा सकते हैं।
अगर किसी राशन कार्ड में दर्ज किसी सदस्य का आधार 21 मार्च तक सीडिंग नहीं हुआ तो 1 अप्रैल से उस सदस्य का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा और वह सरकारी राशन के लाभ से वंचित हो जाएगा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे 31 मार्च से पहले आधार सीडिंग करा लें ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे।





