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हर्ष फायरिंग पर रद्द होगा हथियारों का लाइसेंस, बिहार के सभी जिलों के लिए विशेष निर्देश जारी

PATNA: बिहार में शादी समारोह या अन्य मौके पर अक्सर हर्ष फायरिंग की घटनाएं सामने आती रहती हैं. जिससे खुशी का माहौल पलभर में मातम में बदल जाता है. वही अगर बात करे तो इस साल मई तक &nb

हर्ष फायरिंग पर रद्द होगा हथियारों का लाइसेंस, बिहार के सभी जिलों के लिए विशेष निर्देश जारी
Aprajita  ShilaAprajita Shila|
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PATNA: बिहार में शादी समारोह या अन्य मौके पर अक्सर हर्ष फायरिंग की घटनाएं सामने आती रहती हैं. जिससे खुशी का माहौल पलभर में मातम में बदल जाता है. वही अगर बात करे तो इस साल मई तक  हर्ष फायरिंग की 40 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं. जिसमें लगभग 20 ऐसी घटनाएं शामिल है जिसमें करीब 25 लोगों की मौत हो गई.


वही अब लगातार ऐसी घटनाओं को देखते हुए और  हर्ष फायरिंग के बढ़ते चलन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों को सख्त निर्देश दिए हैं. उन्हें हर्ष फायरिंग की घटनाओं का पूरा ब्योरा डाटाबेस के साथ मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया गया है. इसके बाद हर्ष फायरिंग में उपयोग होने वाले सभी हथियारों के लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिए जाएंगे. और साथ ही, इन लाइसेंसधारकों की सूची तैयार कर इन्हें ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा. इससे भविष्य में इन्हें दोबारा हथियार का लाइसेंस नहीं मिलेगा.


बता दें जिलों से जो रिपोर्ट मांगी गई है उसमें पिछले एक साल में हर्ष फायरिंग की कितनी घटनाएं दर्ज की गईं? इन घटनाओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई? कितने दोषियों को गिरफ्तार किया गया और सजा दिलाई गई? जिले में शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की कितनी अनुशंसा की गई? सभी का डिटेल माँगा गया है  

साथ ही सभी जिलों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि हर्ष फायरिंग की घटना सामने आते ही थाना स्तर से अविलंब पुलिस बल घटनास्थल पर भेजा जाए. मालूम हो कि इन घटनाओं में उपयोग होने वाले लगभग 65 फीसदी हथियार लाइसेंसी होते हैं. 

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Aprajita Shila

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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