Bihar News: बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने बिहार नगर पालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन ब्याज एवं जुर्माना में छूट योजना 2025 को लागू कर दिया है। यह योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के संपत्ति कर बकायेदारों को बड़ी राहत दी गई है।
शहरी क्षेत्र में रहने वाले वे होल्डिंग टैक्स बकायेदार जिन्होंने लंबे समय से टैक्स जमा नहीं किया है, वे इस योजना के तहत बिना ब्याज और जुर्माना के बकाया टैक्स जमा कर सकते हैं। लखीसराय नगर परिषद लखीसराय के कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. रमन कुमार ने पूरे शहर में प्रचार-प्रसार किया है और प्रमुख चौक-चौराहों पर होर्डिंग लगवा कर लोगों को योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र के बकायेदारों से इस लाभकारी योजना का लाभ उठाने की अपील की जा रही है।
नगर परिषद लखीसराय में वर्ष 2006 में पहली बार होल्डिंग सर्वे कराया गया था, जिसमें 20,000 से अधिक होल्डिंग धारियों को चिह्नित किया गया। उस समय शहर में होल्डिंग टैक्स वसूली की स्थिति काफी दयनीय थी। राजस्व के रूप में पूरे साल में लाखों रुपये भी नहीं आते थे और शहर के लोग टैक्स जमा करने में उदासीन बने रहे। इस कारण बकायेदारों की संख्या लगातार बढ़ती गई।
आज भी डेढ़ करोड़ से अधिक राशि बकायेदारों के यहां वर्षों से बकाया है। इसमें तीन से चार हजार ऐसे बकायेदार शामिल हैं जिन्होंने वर्ष 2006 से अब तक एक बार भी टैक्स जमा नहीं किया। विभाग ने अगले 31 मार्च 2026 तक बकायेदारों के लिए बड़ी छूट की घोषणा की है। कोई भी व्यक्ति बिना ब्याज और जुर्माना के बकाया टैक्स जमा कर योजना का लाभ उठा सकता है। इस वर्ष अबतक 90 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ





