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Bihar News: दिन में एक से ज्यादा बार भी कट सकता है आपका चालान, क्या कहता है नियम? जानिए..

Bihar News: क्या एक दिन में दो बार ट्रैफिक चालान कट सकता है? मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ओवर स्पीडिंग, सीट बेल्ट न पहनने पर बार-बार चालान की भी है व्यवस्था। जान लें पूरा नियम..

Bihar News
प्रतीकात्मक
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Deepak KumarDeepak Kumar|
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Bihar News: भारत में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटा जाता है, लेकिन यह सवाल आम है कि क्या एक ही दिन में दो बार भी चालान कट सकता है। जवाब है हां, कुछ उल्लंघनों पर एक दिन में कई बार चालान कट सकता है, जबकि कुछ पर केवल एक बार। यह इस बात पर निर्भर करता है कि गलती की प्रकृति क्या है और क्या उसे तुरंत सुधारा जा सकता है। उदाहरण के लिए ओवर स्पीडिंग या सीट बेल्ट न पहनने जैसी गलतियों पर बार-बार चालान हो सकता है, क्योंकि इन्हें तुरंत ठीक किया जा सकता है।


कुछ नियमों के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में एक दिन में एक ही चालान की सीमा है। जैसे अगर आप बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं और आपका चालान कट जाता है तो उसी दिन दोबारा बिना हेलमेट पकड़े जाने पर चालान नहीं कटेगा। इसका कारण यह है कि बिना हेलमेट की गलती तुरंत सुधारना मुश्किल होता है क्योंकि रास्ते में हेलमेट उपलब्ध नहीं हो सकता। यह नियम उन उल्लंघनों पर लागू होता है, जिन्हें तत्काल ठीक करना संभव नहीं है।


हालांकि, ओवर स्पीडिंग और सीट बेल्ट न पहनने जैसे उल्लंघनों पर यह छूट नहीं मिलती। अगर आप सुबह ओवर स्पीडिंग के लिए पकड़े जाते हैं और चालान कटता है तो शाम को फिर से वही गलती करने पर दोबारा चालान हो सकता है। इसी तरह सीट बेल्ट न पहनने पर हर बार चालान कट सकता है, क्योंकि यह गलती जानबूझकर मानी जाती है और इसे तुरंत सुधारा जा सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177 और 194B के तहत इन उल्लंघनों पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।


लोगों में अक्सर यह गलतफहमी रहती है कि एक दिन में एक बार चालान कटने के बाद दोबारा चालान नहीं होगा। यह भ्रम कभी-कभी पुलिस की उदारता के कारण होता है जो दूसरी बार चालान नहीं काटती। लेकिन कानूनन, बार-बार सुधारी जा सकने वाली गलतियों (जैसे ओवर स्पीडिंग, सीट बेल्ट या लाल बत्ती तोड़ना) पर हर बार चालान कट सकता है। इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना और गलतियों को दोहराने से बचना ही समझदारी है।

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Deepak Kumar

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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