Bihar News: बिहार में बालू और अन्य लघु खनिजों के अवैध परिवहन पर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। अब ऐसे मामलों में पकड़े गए वाहनों पर लगाए गए जुर्माने की राशि यदि तय समय पर जमा नहीं की गई, तो संबंधित वाहन को अंतिम रूप से जब्त कर राज्यसात कर लिया जाएगा। खान एवं भू-तत्व विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।
विभाग को विभिन्न जिलों से सूचनाएं मिली थीं कि कई वाहन बिना नंबर प्लेट या फर्जी नंबर प्लेट से बालू और अन्य खनिजों का अवैध परिवहन कर रहे हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने विशेष छापामारी अभियान चलाया और दर्जनों वाहनों को पकड़कर उनके मालिकों पर नियमों के अनुसार जुर्माना लगाया।
जुर्माना चुकाने के लिए पहले एक निश्चित समय सीमा दी जाती थी, लेकिन कई मामलों में यह राशि समय पर जमा नहीं की गई। इसी लापरवाही को देखते हुए अब विभाग ने कड़ा निर्णय लिया है। निर्देश के अनुसार, जिन वाहनों का जुर्माना निर्धारित अवधि में जमा नहीं हुआ है, उन्हें जब्त कर राज्यसात करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
इसके लिए सभी वाहनों की सूची तैयार कर जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपने का भी आदेश दिया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी रोक लगाना है। सख्त कार्रवाई से बालू माफिया और नियमों की अनदेखी करने वालों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि सरकार अब किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी।





